पटना HC : 75 फ़ीसदी आरक्षण पर नहीं लगेगी रोक, नीतीश सरकार से 12 जनवरी तक मांगा जवाब
PATNA : बिहार में लागू हुए 75 फ़ीसदी आरक्षण के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में दायर याचिका पर नितीश सरकार को फिलहाल राहत मिली है. अदालत ने इस कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हालांकि, हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार को इस मामले पर जवाब-तलब किया है. राज्य सरकार से आगामी 12 जनवरी 2024 तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. बता दे, पटना हाई कोर्ट में नए आरक्षण कानून को गैर संवैधानिक बताते हुए. इस पर रोक लगाने की मांग के साथ याचिका दायर की गई थी.
आप को बता दे, पिछले महीने ही बिहार विधानसभा में आरक्षण बढ़ाने को लेकर बिल पारित हुआ था. जिसके तहत आरक्षण को बढ़ाकर 50 से 65 फीसदी कर दिया गया है और ईडब्लूएस को अलग से 10 फीसदी आरक्षण दिया गया है. इस तरह अब आरक्षण कुल मिलाकर 75 फीसदी हो गया. इस बिल के तहत अब एसटी के लिए आरक्षण दुगना कर दिया जाएगा, एससी के लिए इसे बढ़ाकर 16 से 20 प्रतिशत कर दिया जाएगा. ईबीसी के लिए 25 प्रतिशत और ओबीसी के लिए 15 प्रतिशत कर दिया जाएगा.
पटना हाई कोर्ट में इसके खिलाफ दायर याचिका में नीतीश सरकार के इस फैसले को गैर संवैधानिक बताया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि, यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है. क्योंकि राज्य सरकार ने जाति आधारित गणना के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाया है. जबकि इसे समाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व के आधारित बढ़ाना चाहिए था.
REPORT – KUMAR DEVANSHU