बिहार परिवहन विभाग की नई सुविधा: ट्रैफिक कैमरों से चालान कटने पर ऐसे कर सकेंगे कैंसिल,जानें क्या है नई प्रक्रिया?
बिहार परिवहन विभाग ने ट्रैफिक कैमरों से कटने वाले गलत चालानों को रद्द कराने के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब वाहन मालिक अपने चालान को कैंसिल कराने के लिए संबंधित यातायात थाना में आवेदन कर सकते हैं।इस प्रक्रिया के लिए गाड़ी मालिक को संबंधित जिले के यातायात थाना जाना होगा। वहां जरूरी दस्तावेज़ जमा करके चालान रद्द करने के लिए आवेदन किया जा सकता....

बिहार परिवहन विभाग ने ट्रैफिक कैमरों से कटने वाले गलत चालानों को रद्द कराने के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब वाहन मालिक अपने चालान को कैंसिल कराने के लिए संबंधित यातायात थाना में आवेदन कर सकते हैं।इस प्रक्रिया के लिए गाड़ी मालिक को संबंधित जिले के यातायात थाना जाना होगा। वहां जरूरी दस्तावेज़ जमा करके चालान रद्द करने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
क्यों है यह पहल जरूरी?
परिवहन विभाग के मुताबिक, हर दिन पुलिस मुख्यालय में 50 से ज्यादा ऐसे आवेदन मिल रहे हैं जिनमें गाड़ी मालिक गलत चालान को कैंसिल कराने की मांग करते हैं। हालांकि इनमें से करीब 10 प्रतिशत आवेदन अधूरे दस्तावेज़ या गलत जानकारी के कारण खारिज कर दिए जाते हैं।सबसे ज़्यादा आवेदन हेलमेट से जुड़े चालानों को कैंसिल कराने के लिए आ रहे हैं। कई बार कैमरे की खराब क्वालिटी या तकनीकी गड़बड़ी की वजह से गलत नंबर प्लेट रिकॉर्ड हो जाती है और चालान कट जाता है। ऐसे मामलों में वाहन मालिकों को राहत देने के लिए यह व्यवस्था की गई है।
क्या है नई प्रक्रिया?
आवेदन की प्रक्रिया को लेकर जानकारी दी गई कि चालान कैंसिल करवाने के लिए गाड़ी मालिक को यातायात थाने में आवेदन करना होता है। आवेदन के लिए चालान की कॉपी, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, गाड़ी की तस्वीर जो चालान में दर्ज किया गया और गाड़ी के आगे-पीछे दोनों की रंगीन तस्वीर देना जरूरी होगा।इसके साथ ही गाड़ी मालिक को आवेदन में चालान कैंसिल करवाने का वाजिब कारण बताना होगा।इसके बाद डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन किया जाता है और यातायात थाना अधिकारी ‘फॉर्म-बी’ भरकर आगे की प्रक्रिया करते हैं।
आवेदन की समय सीमा
नियम की माने तो, गाड़ी मालिक को यह ध्यान रखना होगा कि 90 दिनों के भीतर ही गलत चालान को लेकर आवेदन कर दें।इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े चालानों के लिए समय सीमा और कम है। जानकारी के मुताबिक, इस मामले में मात्र 15 दिनों के अंदर ही ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कॉपी के साथ आवेदन करना होता है।