CAA का मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, मुस्लिम संगठन ने कानून को बताया असंवैधानिक

CAA का मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, मुस्लिम संगठन ने कानून को बताया असंवैधानिक

DESK : देश में सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक CAA को लेकर एक अधिसूचना जारी की गई है. अब पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को छोड़कर ये कानून पूरे देश में लागू हो गया है. देश में इस नागरिकता (संशोधन) अधिनियम- 2019 के लागू होने के बाद दूसरे देशों से भारत आए गैर मुस्लिम समुदाय के शरणार्थियों को केंद्र सरकार भारत की नागरिकता दे सकेगी.

 

CAA के लागू होने के अगले ही दिन मुस्लिम संगठन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. मंगलवार को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. इनका कहना है कि, ये कानून मुस्लिमों से भेदभाव करता है. ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेडिंग है. ऐसे में सरकार को इसे लागू नहीं करना चाहिए था. आईयूएमएल की ओर से देश की सबसे बड़ी अदालत में दी गई. याचिका में सीएए को असंवैधानिक करार दिया गया है और सीएए पर स्टे लगाने की मांग भी की गई है.

 

आपको बता दे, विवादों में रहे CAA को लागू किए जाने के बाद अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले गैर मुसलमान प्रवासियों को भारत के नागरिकता दी जा सकेगी. CAA के नियम जारी हो जाने के साथ ही मोदी सरकार इन तीन देशों के प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी.

 

REPORT – KUMAR DEVANSHU