बिहार परिवहन विभाग : 90 दिन के भीतर चालान भरना हुआ अनिवार्य, नहीं तो गाड़ी होगी ब्लैकलिस्ट, लगाये जायेगें 350 एएनपीआर कैमरा 

बिहार परिवहन विभाग : 90 दिन के भीतर चालान भरना हुआ अनिवार्य, नहीं तो गाड़ी होगी ब्लैकलिस्ट, लगाये जायेगें 350 एएनपीआर कैमरा 

PATNA : अगर आपकी गाड़ी का चालान काटता है, अगर आप सोचते हैं कि, चालान नहीं भरेंगे तो बच जाएंगे, तो यह खबर आपके लिए है, अब जान लीजिए बिहार परिवहन विभाग चालान नहीं भरने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है. बिहार परिवहन विभाग इन दोनों यातायात नियमों को लेकर काफी सख्त दिख रही है. बिहार परिवहन विभाग ने यातायात के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. विभाग ने आदेश जारी किया है कि, अगर कोई व्यक्ति 90 दिन के अंदर ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं करता है तो उसकी गाड़ी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा.

 

आपको बटे दे, ब्लैकलिस्ट होने पर वाहन मालिक फिटनेस, प्रदूषण, ओनरशिप और ट्रांसफर आदि जैसी सेवाएं नहीं ले पाएंगे. बिहार परिवहन विभाग ने यह भी कहा है कि, बिना नंबर प्लेट, ओवरलोडिंग, लाइसेंस के बिना वाहन चलाना, गलत पार्किग, सीट बेल्ट न बांधना, ओवर स्पीडिंग और बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर चालान काटा जाएगा.

 

वही, यातायात नियमों को लागू करने के लिए विभाग ने 350 एएनपीआर कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा है. इन कैमरों के माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का पता लगाया जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी. विभाग ने यातायात के नियमों का पालन और सड़क सुरक्षा को लेकर कदम उठाते हुए विभाग ने एडीटीओ, एमवीआई और इएसआई की नियुक्ति करके अपने टीम को मजबूत किया है.

REPORT - KUMAR DEVANSHU