बिहार सरकार का बड़ा फैसला: शिक्षकों को मिलेगा म्यूचुअल ट्रांसफर का विकल्प, ई-शिक्षाकोष से पूरी होगी प्रक्रिया

बिहार सरकार ने राज्यभर के शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए स्थानांतरण नीति में अहम बदलाव किया है। अब शिक्षक अपने पसंद के विद्यालय में म्यूचुअल ट्रांसफर कर सकेंगे। यह निर्णय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी और स्थानांतरण में आ रही परेशानियों को देखते हुए लिया गया है।अब राज्य के सभी स्तरों पर कार्यरत शिक्षक एक ही विषय और एक ही श्रेणी में अधिकतम 10 शिक्षकों का समूह बनाकर आपसी सहमति से विद्यालयों का चयन.....

बिहार सरकार का बड़ा फैसला: शिक्षकों को मिलेगा म्यूचुअल ट्रांसफर का विकल्प, ई-शिक्षाकोष से पूरी होगी प्रक्रिया

बिहार सरकार ने राज्यभर के शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए स्थानांतरण नीति में अहम बदलाव किया है। अब शिक्षक अपने पसंद के विद्यालय में म्यूचुअल ट्रांसफर कर सकेंगे। यह निर्णय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी और स्थानांतरण में आ रही परेशानियों को देखते हुए लिया गया है।अब राज्य के सभी स्तरों पर कार्यरत शिक्षक एक ही विषय और एक ही श्रेणी में अधिकतम 10 शिक्षकों का समूह बनाकर आपसी सहमति से विद्यालयों का चयन कर सकेंगे और परस्पर स्थानांतरण करा सकेंगे।

म्यूचुअल ट्रांसफर की मिलेगी सुविधा
शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय लिया गया है कि सभी स्तर के राज्य के सभी शिक्षकगण को अपना स्थानान्तरण कर विद्यालय का चयन स्वयं करने का मौका दिया जायेगा। एक ही प्रकार के शिक्षक दो या दो से अधिक अधिकतम दस शिक्षकों का अपना समूह बना कर अपने बीच उन विद्यालयों में परस्पर स्थानान्तरण कर सकेंगे। सभी समूह के शिक्षक एक ही केटेगरी यथा नियमित से नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक से विद्यालय अध्यापक एवं एक ही विषय यथा गणित से गणित, भौतिक शास्त्र से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र से रसायन शास्त्र इत्यादि के होंगे तथा अपना परस्पर पदस्थापन उनके वर्त्तमान में पदस्थापित विद्यालयों के बीच कर सकेंगे।

आदेश में आगे लिखा गया है....
आदेश में आगे लिखा गया है, “जो भी शिक्षक स्थानान्तरण चाहते हैं वे ई-शिक्षा कोष में लॉगिन कर एवं उनके जिले में स्थानान्तरण के इच्छुक शिक्षकों की सूची देख सकेंगे। वे अपने विषय और केटेगरी के Transfer के इच्छुक पूरे पंचायत/प्रखंड/अनुमंडल/जिला की सूची भी देख सकेंगे। इस प्रक्रिया में कोई शिक्षक दो या दो से अधिक अधिनस्थ दस वैसे शिक्षकों तक का चयन कर सकते हैं, जो पारस्परिक स्थानान्तरण के इच्छुक हैं।”

अपने चयनित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य
इसके बाद OTP के माध्यम से सम्बन्धित शिक्षकों का मोबाइल नंबर प्राप्त हो सकेगा, जिनसे संपर्क कर वे अपने इच्छित विद्यालय का चयन कर सकेंगे। स्थानांतरण का आवेदन ई-शिक्षाकोष के माध्यम से दिया जायेगा। ई-शिक्षाकोष में OTP के माध्यम से सत्यापन होने के तीन दिन में स्थानांतरण आदेश निर्गत हो जायेगा। स्थानांतरण आदेश निर्गत होने के बाद 7 दिनों के अंदर अपने चयनित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। यदि पूरे समूह में एक भी शिक्षक अपना योगदान देने से इन्कार कर देते हैं, तो सभी स्थानान्तरित शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश रद्द कर दिया जाएगा।