बहुचर्चित ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड - पूर्व MLC हुलास पांडे सहित 8 लोगों को कोर्ट से मिली राहत, सीबीआई को लगा बड़ा झटका
ARA - आपको बता दे, 1 जून, 2012 को आरा के नवादा थाना के कतिरा मुहल्ला स्थित ब्रह्मेश्वर मुखिया के आवास से कुछ ही दूरी पर 6 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड के बाद मुखिया समर्थकों में काफी आक्रोश भी भड़का था और आरा से लेकर पटना तक उनकी शवयात्रा में शामिल समर्थकों ने प्रतिशोध की भावना से जगह-जगह हिंसा और आगजनी की थी. इस हत्याकांड के 1 साल के बाद 2013 में इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी.
सीबीआई ने इस हत्याकांड में हुलास पांडे सहित आठ लोगों को आरोपी बनाया था. हुलास पांडे को अभियुक्त बनाए जाने के बाद राजनीतिक गलियां में सरगर्मी काफी तेज हो गई थी. अब इस मामले में आरा के एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने इस मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट खारिज कर दी है. हत्याकांड के आरोपित रितेश सिंह उर्फ मोनू सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट खारिज कर दी.
वही, कोर्ट ने केस में ट्रायल शुरू होने के बाद बिना अदालत के आदेश के सीबीआई की ओर से अनुसंधान करने को गलत माना है. कोर्ट के इस फैसले से जहां पूर्व एमएलसी हुलास पांडेय सहित अन्य आरोपितों को राहत मिली है, वहीं सीबीआई को बड़ा झटका भी लगा है. अब इस मामले में पूर्व से चल रहे ट्रायल के आधार पर आगामी 30 अप्रैल को सुनवाई होगी.
REPORT - KUMAR DEVANSHU