अब बॉडी वॉर्न कैमरा पहनकर ट्रैफिक पुलिस करेगी निगरानी, हाईटेक तरीके से कटेगा अब चालान, नियम तोड़ने पर मिलेगी कड़ी सजा
बिहार सरकार ने राज्य की ट्रैफिक व्यवस्था को पारदर्शी और सख्त बनाने के लिए एक बड़ा तकनीकी कदम उठाया है। अब पटना समेत राज्य के सभी प्रमुख शहरों में तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी बॉडी वॉर्न कैमरा पहनकर ड्यूटी करेंगे। यह कैमरा हर समय चालू रहेगा और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामलों को रियल टाइम में रिकॉर्ड करेगा।पुलिस मुख्यालय ने इस प्रोजेक्ट के लिए कुल 7000 से अधिक बॉडी वॉर्न कैमरे खरीदे हैं। इनमें से लगभग 1000 कैमरे रेलवे ट्रैक और स्टेशन क्षेत्रों में गश्ती कर रहे पुलिसकर्मियों को दिए जाएंगे। इस परियोजना पर सरकार....

बिहार सरकार ने राज्य की ट्रैफिक व्यवस्था को पारदर्शी और सख्त बनाने के लिए एक बड़ा तकनीकी कदम उठाया है। अब पटना समेत राज्य के सभी प्रमुख शहरों में तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी बॉडी वॉर्न कैमरा पहनकर ड्यूटी करेंगे। यह कैमरा हर समय चालू रहेगा और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामलों को रियल टाइम में रिकॉर्ड करेगा।पुलिस मुख्यालय ने इस प्रोजेक्ट के लिए कुल 7000 से अधिक बॉडी वॉर्न कैमरे खरीदे हैं। इनमें से लगभग 1000 कैमरे रेलवे ट्रैक और स्टेशन क्षेत्रों में गश्ती कर रहे पुलिसकर्मियों को दिए जाएंगे। इस परियोजना पर सरकार द्वारा करीब 3.5 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
कैमरा बंद किया तो होगी कार्रवाई,
नई व्यवस्था के तहत सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान कैमरा चालू रखना अनिवार्य होगा। अगर कोई जानबूझकर कैमरा बंद करता है तो उसके खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कैमरों से जुड़ी रिकॉर्डिंग की निगरानी के लिए स्पेशल डैशबोर्ड बनाए जा रहे हैं, जिससे वरिष्ठ अधिकारी रियल टाइम में फुटेज देख सकेंगे।इन बॉडी कैमरों को License Plate Recognition System से लिंक कर तुरंत ई-चालान भी जारी होगा।
डिजिटल चालान काटने में सहूलियत
वहीं यदि कोई व्यक्ति ट्रैफिक पुलिस पर दुर्व्यवहार या भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है तो उस समय की वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर जांच की जाएगी।इस नई व्यवस्था से ट्रैफिक पुलिस को बिना रुकावट डिजिटल चालान काटने में सहूलियत मिलेगी।बिना हेलमेट गाड़ी चलाना, रेड लाइट तोड़ना, मोबाइल पर बात करना, नशे में ड्राइविंग और गति सीमा का उल्लंघन करने जैसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी।
सरकार की अपील: ट्रैफिक नियमों का पालन करें,
परिवहन विभाग ने राज्य के नागरिकों से अपील की है कि वे सभी यातायात नियमों का पालन करें। वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें, दस्तावेजों को अद्यतन रखें और नशे में ड्राइविंग न करें। वहीं चालान 60 दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य है, अन्यथा कोर्ट से समन जारी हो सकता है। यदि कोई चालान गलत तरीके से जारी हुआ हो तो नजदीकी थाने या परिवहन विभाग की शिकायत प्रणाली से संपर्क करें। ई-चालान की स्थिति जानने और भुगतान करने के लिए राज्य सरकार की वेबसाइट state.bihar.gov.in या परिवहन सेवा पोर्टल echallan.parivahan.gov.in का उपयोग करें