खान सर को बड़ी राहत: कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखी, केस डायरी में पुलिस ने क्या लिखा
कोचिंग संचालक और सोशल मीडिया पर अपनी अनूठी शिक्षण शैली के लिए चर्चित फैजल खान उर्फ खान सर को पटना जिला एवं सत्र न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगली सुनवाई यानी 25 जून तक बरकरार रखा है।
DESWA DESK : कोचिंग संचालक और सोशल मीडिया पर अपनी अनूठी शिक्षण शैली के लिए चर्चित फैजल खान उर्फ खान सर को पटना जिला एवं सत्र न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगली सुनवाई यानी 25 जून तक बरकरार रखा है।
शनिवार को मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने केस डायरी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश की। अदालत ने केस डायरी को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधीश के इस आदेश के बाद अब अगली सुनवाई तक पुलिस खान सर को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। हालांकि केस डायरी में पुलिस ने सेल्फ डिफेंस की जगह दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की बात लिखी है।
यह पूरा विवाद बीते 2 जून का है, जब पटना स्थित रौशन आनंद की ज्ञान बिंदु एकेडमी और खान सर के संस्थान के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हो गई थी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि खान की कोचिंग की सुरक्षा में तैनात दो गार्डों ने फायरिंग कर दी थी।
फायरिंग की इस घटना के बाद इलाके में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा। इस हिंसक झड़प और गोलीबारी के मामले में पुलिस ने खान सर समेत अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी। गिरफ्तारी की तलवार लटकते देख खान सर के वकीलों ने तुरंत जिला अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी।
कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पुलिस कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाई थी, जिसे आज केस डायरी देखने के बाद अगली तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब सभी की नजरें अदालत की 25 जून को होनेवाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां केस डायरी के तथ्यों के आधार पर खान सर की अग्रिम जमानत पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। तब तक के लिए खान सर ने राहत की सांस ली है।













