कोचिंग विवाद गोलीबारी मामले में खान सर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी, सिविल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा; अब इस दिन आएगा आदेश

राजधानी के चर्चित कोचिंग विवाद और गोलीबारी मामले में आरोपी बनाए गए शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट से फिलहाल तात्कालिक राहत मिल गई है। जिला जज की अदालत ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत इस मामले में अब दस जुलाई को अपना अंतिम फैसला सुनाएगी।

कोचिंग विवाद गोलीबारी मामले में खान सर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी, सिविल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा; अब इस दिन आएगा आदेश

DESWA DESK : राजधानी के चर्चित कोचिंग विवाद और गोलीबारी मामले में आरोपी बनाए गए शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट से फिलहाल तात्कालिक राहत मिल गई है। जिला जज की अदालत ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत इस मामले में अब दस जुलाई को अपना अंतिम फैसला सुनाएगी।

राहत की बात यह है कि अदालत ने अगली सुनवाई तक खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक को बरकरार रखा है। उनके साथ ही, उनके दोनों बॉडीगार्ड्स की नियमित जमानत याचिका पर भी बहस पूरी हो चुकी है। सुनवाई के दौरान जिला जज ने मामले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण और संवेदनशील बिंदुओं पर चर्चा की। मंगलवार को कोर्ट ने रौशन आनंद पक्ष की शिकायत के आधार पर खान सर के पुराने रिकॉर्ड खंगालने के निर्देश दिए थे और पुलिस प्रशासन से बुधवार तक उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हर हाल में अदालत में प्रस्तुत करने को कहा था। बुधवार को इन सभी दस्तावेजों और दलीलों को देखने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है।

सुनवाई पूरी होने के बाद खान सर के अधिवक्ता मुरारी तिवारी ने मीडिया को बताया कि दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी बातें अदालत के सामने मजबूती से रख दी हैं। वकील ने स्पष्ट किया कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स वहां तैनात थे, वे एक अधिकृत एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। उनका काम केवल आत्मरक्षा में चीजों को संभालना था, इस पूरी प्रक्रिया या गोलीबारी की घटना से खान सर का कोई सीधा लेना-देना नहीं था। खान सर ने शुरुआत से ही जांच एजेंसी और पुलिस प्रशासन को हर स्तर पर पूरा सहयोग किया है।

अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि खान सर के ऊपर किसी तरह का कोई आपराधिक मामला नहीं है। अतीत में जो भी छिटपुट मामले दर्ज हुए थे, उनमें भी उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड पूरी तरह साफ है। पटना के इस हाई प्रोफाइल कोचिंग विवाद पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई हैं। खान सर की गिरफ्तारी होगी या उन्हें अग्रिम जमानत  मिलेगी, इसका फैसला अब शुक्रवार यानी दस जुलाई को साफ हो जाएगा। तब तक के लिए पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है।