बिहार पुलिस में वर्दी को लेकर सख्ती, नियमों के पालन का सख्त निर्देश
बिहार में पुलिस व्यवस्था को और अधिक अनुशासित और पेशेवर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस मुख्यालय ने राज्यभर के सभी पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को वर्दी से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने...
बिहार में पुलिस व्यवस्था को और अधिक अनुशासित और पेशेवर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस मुख्यालय ने राज्यभर के सभी पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को वर्दी से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।रविवार को जारी बयान में मुख्यालय ने स्पष्ट किया कि वर्दी की गरिमा बनाए रखना हर पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी है और इसके लिए पुलिस मैनुअल में पहले से तय दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य है।
चेन या किसी प्रकार का आभूषण नहीं पहन सकेगा
निर्देश के अनुसार, अब कोई भी पुलिसकर्मी वर्दी के ऊपर चेन या किसी प्रकार का आभूषण नहीं पहन सकेगा। इसके साथ ही बाल छोटे रखने और दाढ़ी बनाने वाले कर्मियों के लिए साफ-सुथरा रहना जरूरी होगा। यह कदम पुलिस की प्रोफेशनल इमेज को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
चेहरे पर लेप या निशान लगाने की अनुमति नहीं
मुख्यालय ने यह भी साफ किया है कि ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह का जाति चिह्न, चेहरे पर लेप या निशान लगाने की अनुमति नहीं होगी। सभी कर्मियों को ड्यूटी के समय वर्दी पहनना अनिवार्य होगा, जब तक कि किसी विशेष परिस्थिति में अधिकारी अलग आदेश न दें।सीआईडी और स्पेशल ब्रांच से जुड़े कर्मियों के लिए अलग दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन विभागों के कर्मी बिना विशेष आदेश के वर्दी पहनकर ड्यूटी पर नहीं जाएंगे।
सादे कपड़ों के साथ वर्दी पहनने पर भी प्रतिबंध
इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर वर्दी में धूम्रपान या पान खाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। आधी वर्दी या सादे कपड़ों के साथ वर्दी पहनने पर भी प्रतिबंध रहेगा। वहीं, यातायात ड्यूटी में लगे कर्मियों को वर्दी के साथ छाता इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी।पुलिस मुख्यालय ने सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों को भी खारिज करते हुए कहा कि यह कोई नया आदेश नहीं है, बल्कि पहले से लागू नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के लिए यह निर्देश जारी किया गया है।













