बिहार में ट्रैफिक नियम होंगे और सख्त, छोटी गलती पर 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड!

बिहार में सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार अब और सख्त रुख अपनाने जा रही है। आने वाले समय में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर केवल जुर्माना ही नहीं, बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस (DL) का निलंबन भी झेलना पड़ सकता है। प्रस्तावित नियमों के तहत छोटी सी चूक पर भी चालक का लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है।जानकारी के मुताबिक, अभी वायु ....

बिहार में ट्रैफिक नियम होंगे और सख्त, छोटी गलती पर 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड!

बिहार में सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार अब और सख्त रुख अपनाने जा रही है। आने वाले समय में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर केवल जुर्माना ही नहीं, बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस (DL) का निलंबन भी झेलना पड़ सकता है। प्रस्तावित नियमों के तहत छोटी सी चूक पर भी चालक का लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है।जानकारी के मुताबिक, अभी वायु प्रदूषण से जुड़े नियमों के उल्लंघन या प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं होने पर अधिकतम 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है लेकिन अगले वित्तीय वर्ष से इस नियम में बड़ा बदलाव किया जा सकता है।नए प्रावधान के तहत जुर्माने के साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेंस को भी तीन माह के लिए निलंबित करने की तैयारी है।

कानून में क्या होगा बदलाव
यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह नियम केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे पूरे देश में लागू करने की योजना है। इसके लिए केंद्र सरकार जन विश्वास (संशोधन) बिल 2026 के तहत मोटर वाहन कानून में संशोधन करने जा रही है।प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, मोटर वाहन कानून के कई प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा। कुछ गंभीर मामलों में सख्त सजा का प्रावधान रहेगा, जबकि छोटी चूक पर केवल जुर्माना वसूला जाएगा। हालांकि, प्रदूषण जैसे मामलों में सख्ती बढ़ाते हुए लाइसेंस निलंबन का प्रावधान जोड़ा जा रहा है।

केंद्र सरकार की तैयारी
बीते सप्ताह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार समेत कई राज्यों के ट्रैफिक और परिवहन अधिकारियों को इस प्रस्ताव की रूपरेखा से अवगत कराया है। हालांकि, इसे लागू करने की सटीक तारीख अभी स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन संभावना है कि नए वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में इसे लागू किया जा सकता है।इस प्रस्ताव में ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को लेकर भी अहम बदलाव किए जा रहे हैं। नए नियम के अनुसार, DL की वैधता समाप्त होने के बाद 30 दिनों तक उसे वैध माना जाएगा। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति समाप्ति तिथि से एक माह पहले लाइसेंस रिन्यू करा लेता है, तो उसका नवीनीकरण उसी तारीख से प्रभावी माना जाएगा।सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि अब कोई भी भारतीय नागरिक देश के किसी भी हिस्से से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेगा।