परिवहन विभाग की कार्रवाई : स्टाइलिश नंबर प्लेट पर MAA-PAPA-BOSS लिखे जाने पर एक्शन, 745 वाहनों से वसूला गया जुर्माना

परिवहन विभाग की कार्रवाई : स्टाइलिश नंबर प्लेट पर MAA-PAPA-BOSS लिखे जाने पर एक्शन, 745 वाहनों से वसूला गया जुर्माना

PATNA : इन दोनों परिवहन विभाग पूरे  एक्शन के मूड में दिख रहा है. क्योंकि जिस तरीके से परिवहन विभाग के द्वारा चेकिंग अभियान किया जा रहा है. वह कहीं ना कहीं ये जरूर दिख रहा है कि, परिवहन विभाग अब पूरे एक्शन के मूड में है. परिवहन सचिव के निर्देश पर सभी जेलों में HSRP विशेष जांच अभियान गया है. इस विशेष अभियान के तहत कुल 745 वाहन मालिकों और चालकों पर कार्रवाई की गई है.

 

आपको बता दे, वाहनों में HSRP नहीं लगाने पर पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाता है और दूसरी बार पकड़े जाने पर वाहन को जब्त किया जाता है. वही, तीसरी बार पकड़े जाने पर रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई होती है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि, सभी वाहनों में एच.एस.आर.पी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है. ऐसा देखा जा रहा है कि, नबंर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर को छेड़छाड़ कर 8055 को बदल कर BOSS और 4141 को बदल कर PAPA  लिखते हैं. ऐसा करना मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है. परिवहन सचिव ने बताया कि सभी वाहन मालिकों से अपेक्षा की जाती है कि, वे मोटरवाहन नियमों का पालन करें. अपने वाहनों पर अनिवार्य रुप से हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) ही लगायें. इससे सड़कों पर सुरक्षा, व्यवस्था और पारदर्शिता बढ़ेगी.

 

सबसे पहले आप समझे क्या होता है HSRP. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहनों पर एकरुपता से प्रयुक्त होने वाली एक नंबर प्लेट है. इसका उद्देश्य संपूर्ण देश में वाहनों की नंबर प्लेट एकरुपता से प्रदर्षित करने का है. ये प्लेट निबंधन संख्या के अतिरिक्त विभिन्न विशिष्टियों से युुक्त नंबर प्लेट है. दरअसल, दोपहिया व चारपहिया वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर को छेड़छाड़ करते हुए. कुछ वाहन मालिक नंबर प्लेट पर 8055 को बदल कर BOSS और 4141 को बदल कर PAPA लिखते हैं. केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली के नियम 5051 के तहत नंबर प्लेट के लिए मानक निर्धारित किये गये हैं. इसका उल्लंघन किये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 177 और 179 के तहत 2500 रुपए जुर्माने का प्रावधान है.

 

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि, सभी वाहन मालिकों से अपेक्षा की जाती है कि, वे मोटरवाहन नियमों का पालन करें अपने वाहनों पर अनिवार्य रुप से हाई सिक्यूरिटी  रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) ही लगायें. इससे सड़कों पर सुरक्षा, व्यवस्था और पारदर्शिता बढ़ेगी वाहन मालिकों द्वारा वाहनों की नंबर प्लेट पर स्टाइलिश नंबर लिखवाने के कारण सीसीटीवी कैमरे से चालानिंग में संबंधित वाहन की पहचान नहीं हो पाती है. कैमरे इन नंबरों की जांच नहीं कर पाते. इसके अलावा अपराधी भी ऐसे नंबरो का फायदा उठाकर पुलिस की पकड़ से बचने का प्रयास करते हैं. वाहनों के नंबर प्लेट या बॉडी पर जाति, धर्म, प्रोफेशन, नाम, प्रतीक, फोटो या अन्य किसी चीज को लिख कर वाहन चलाने से अन्य वाहन चालकों का ध्यान बंटता है और दुर्घटना भी होती है. मोटर वाहन अधिनियम के तहत नंबर प्लेट के लिए एक निश्चित मानक निर्धारित किया गया है. वाहनों के नंबर प्लेट पर अवैध रुप एवं स्टाइलिस तरीके से ( BOSS, PAPA इत्यादि) नंबर लगी हो तो आम लोग भी परिवहन विभाग के कंट्रोल रुम नंबर- 9153971897 पर फोटो भेज वाट्सएप के जरिये शिकायत कर सकते हैं. संबंधित वाहन को चिन्हित कर ऐसे वाहन मालिक पर कार्रवाई की जायेगी.

 

REPORT – KUMAR DEVANSHU