बांकीपुर उपचुनाव : तीन वाहन ले जा सकेंगे अभ्यर्थी, नामांकन के समय चार लोग ही जा सकेंगे, खर्च की सीमा भी तय..डीएम ने क्या-क्या दिए निर्देश

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार छह जुलाई को अधिसूचना जारी की गई है। नामांकन की अंतिम तिथि 13 जुलाई है। 30 जुलाई को मतदान होना है तथा तीन अगस्त को मतगणना की तिथि निर्धारित है। जिलाधिकारी ने बैठक में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन, विधि-व्यवस्था, व्यय अनुश्रवण, प्रशिक्षण, कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति, वाहनों की उपलब्धता और मतदाता जागरूकता अभियान की समीक्षा की तथा अद्यतन स्थिति का जायजा लिया।

बांकीपुर उपचुनाव : तीन वाहन ले जा सकेंगे अभ्यर्थी, नामांकन के समय चार लोग ही जा सकेंगे, खर्च की सीमा भी तय..डीएम ने क्या-क्या दिए निर्देश

DESWA DESK : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने कहा है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वे आज समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दो जुलाई से ही बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है तथा निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक लागू रहेगी। 

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार छह जुलाई को अधिसूचना जारी की गई है। नामांकन की अंतिम तिथि 13 जुलाई है। 30 जुलाई को मतदान होना है तथा तीन अगस्त को मतगणना की तिथि निर्धारित है। जिलाधिकारी ने बैठक में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन, विधि-व्यवस्था, व्यय अनुश्रवण, प्रशिक्षण, कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति, वाहनों की उपलब्धता और मतदाता जागरूकता अभियान की समीक्षा की तथा अद्यतन स्थिति का जायजा लिया।

 जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव का हर एक चरण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। संपूर्ण प्रक्रिया की समाप्ति तक सभी पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि उपनिर्वाचन कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिए 21 कोषांगों का गठन किया गया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव के सफलतापूर्वक संचालन के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को 42 सेक्टर में बांटकर इतनी ही संख्या में सेक्टर पदाधिकारियों तथा सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों को तैनात किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए विविध कोषांगों का गठन किया गया है ताकि निर्वाचन से संबंधित सभी गतिविधियों का कुशलतापूर्वक अनुश्रवण किया जा सके। 

जिलाधिकारी ने कहा कि नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में अभ्यर्थी द्वारा केवल तीन वाहन ही अनुमान्य होगा। निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी के साथ चार अन्य व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों को इन सभी प्रावधानों एवं नियमों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन में अभ्यर्थी के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

 उन्होंने कहा कि  किसी भी परिस्थिति में सरकारी वाहन का उपयोग चुनाव कैम्पेन में नहीं किया जाएगा। सरकारी संपत्ति का प्रयोग राजनीतिक विज्ञापनों के लिए नहीं किया जाएगा। स्कूल-कॉलेज के मैदानों का उपयोग राजनीतिक सभा के लिए किया जा सकता है, बशर्ते स्कूल-कॉलेज का शैक्षणिक कैलेंडर प्रभावित न हो तथा स्कूल-कॉलेज प्रबंधन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो। 

जिलाधिकारी ने कहा कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 3,79,471 मतदाता हैं और कुल 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करे, क्योंकि जागरूक मतदाता हमारे समृद्ध लोकतंत्र की रीढ़ हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त वयस्क मताधिकार बहुमूल्य है एवं इस अधिकार का प्रयोग एक नागरिक के लिए अत्यावश्यक है।

चुनाव में उच्च मतदान प्रतिशत हमारे प्रजातंत्र को एक नया आयाम देगा। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाताओं की सहायता के लिए वोटर हेल्पलाईन 1950 कार्यरत है जिसपर निर्वाचकों को हर तरह की सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। कोई भी व्यक्ति इसपर संपर्क कर निर्वाचन से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं।