खान सर की अग्रिम जमानत पर अब शनिवार को सुनवाई, रौशन आनंद पक्ष के अभिषेक और गौरव को मिली जमानत

राजधानी के बहुचर्चित कोचिंग विवाद मामले में गुरुवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की नियमित जमानत याचिका पर कोर्ट में जिरह हुई। हालांकि, पुलिस की लापरवाही के कारण इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका। कोर्ट ने पाया कि पुलिस द्वारा पेश की गई अपडेटेड केस डायरी इनकंप्लीट है, जिसे लेकर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है।

खान सर की अग्रिम जमानत पर अब शनिवार को सुनवाई, रौशन आनंद पक्ष के अभिषेक और गौरव को मिली जमानत

DESWA DESK : राजधानी के बहुचर्चित कोचिंग विवाद मामले में गुरुवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की नियमित जमानत याचिका पर कोर्ट में जिरह हुई। हालांकि, पुलिस की लापरवाही के कारण इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका। कोर्ट ने पाया कि पुलिस द्वारा पेश की गई अपडेटेड केस डायरी इनकंप्लीट है, जिसे लेकर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है।

सुनवाई के दौरान मामले की समीक्षा करते हुए अदालत ने पुलिस की ओर से पेश की गई केस डायरी को अपूर्ण पाया। कोर्ट ने इस पर असंतोष जताते हुए पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई से पहले हर हाल में पूरी और विस्तृत केस डायरी (कम्प्लीट केस डायरी) कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाए। इस तकनीकी पेंच के कारण अब खान सर और उनके गार्ड्स के मामलों पर अगली सुनवाई शनिवार को मुकर्रर की गई है। तब तक के लिए खान सर को कोर्ट से फिलहाल कोई अंतरिम राहत या अंतिम फैसला नहीं मिल सका है।

दूसरी तरफ, इसी विवाद से जुड़े दूसरे पहलू में रौशन आनंद पक्ष को अदालत से बड़ी राहत मिली है। रौशन आनंद पक्ष के अभिषेक और गौरव की जमानत याचिका पर सेशन जज की अदालत में विस्तार से बहस हुई। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने और मामले के तथ्यों को देखने के बाद, सेशन जज ने अभिषेक और गौरव की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब इन दोनों की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।

गौरतलब है कि पटना के कोचिंग जगत में हुए इस हाई-प्रोफाइल विवाद पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई हैं। अब शनिवार को होने वाली सुनवाई बेहद अहम होगी, जिसमें खान सर को अग्रिम जमानत मिलती है या नहीं, यह पुलिस द्वारा पेश की जाने वाली पूरी केस डायरी पर निर्भर करेगा।