बिहार में बसों पर सख्ती! ज्यादा किराया लिया तो सीधा एक्शन,हर बस में कंप्लेन रजिस्टर अनिवार्य
बिहार में बस यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां एक तरफ बस किराए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है, वहीं दूसरी ओर यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने सख्त गाइडलाइन भी जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के तहत अब राज्य में चलने वाली सभी बसों को केवल रजिस्टर्ड बस स्टैंड पर ही रुकने की अनुमति होगी। इसके साथ ....
बिहार में बस यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां एक तरफ बस किराए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है, वहीं दूसरी ओर यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने सख्त गाइडलाइन भी जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के तहत अब राज्य में चलने वाली सभी बसों को केवल रजिस्टर्ड बस स्टैंड पर ही रुकने की अनुमति होगी। इसके साथ ही बसों में यात्रियों को उनकी निर्धारित क्षमता के अनुसार ही बैठाया जाएगा, जिससे ओवरलोडिंग पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस नई व्यवस्था से यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक सफर मिलेगा। साथ ही सिस्टम में पारदर्शिता और अनुशासन भी सुनिश्चित होगा।
शिकायत दर्ज करने की सुविधा
इतना ही नहीं अब हर बस में एक कंप्लेन रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा। यात्री अपनी किसी भी परेशानी या शिकायत को इसमें दर्ज कर सकेंगे, जिसका समय पर समाधान किया जाएगा। बता दें कि अक्सर बस संचालकों द्वारा मनमाने तरीके से किराया वसूलने की शिकायतें सामने आती रही हैं लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद निर्धारित किराए से अधिक वसूली करना अपराध माना जाएगा। इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीटीओ के निर्देश के अनुसार, सभी बस स्टैंड और बसों के अंदर किराए की सूची चिपकाना अनिवार्य होगा, ताकि यात्रियों को सही जानकारी मिल सके।
किराया बढ़ोतरी का प्रस्ताव
जानकारी के अनुसार, सामान्य बसों के किराए में दूरी के आधार पर बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया है।नॉर्मल बसों के किराए में 50 किलोमीटर तक के लिए 15 प्रतिशत बढ़ोतरी,100 किलोमीटर के लिए 14 प्रतिशत, 150 किलोमीटर तक के लिए 13 प्रतिशत, 200 किलोमीटर तक के लिए 12 प्रतिशत, 250 किलोमीटर तक के लिए 11 प्रतिशत और 300 किलोमीटर की अधिक दूरी तक के लिए 10 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया था।













