बिहार में चल रहे निजी कोचिंग संस्थानों पर चला केके पाठक का डंडा, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

बिहार में चल रहे निजी कोचिंग संस्थानों पर चला केके पाठक का डंडा, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

PATNA : बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने जब से शिक्षा विभाग का कमान संभाला है. तब से कई फरमान जारी किए हैं. उनके इस पहल से जमीनी स्तर पर सरकारी स्कूल और शिक्षकों में बहुत सुधार देखने को मिल रहा है. अब केके पाठक ने बिहार में चल रहे निजी कोचिंग संस्थान के लिए भी नया नियम लागू करने का ड्राफ्ट जारी किया है. आपको बता दें, बिहार शिक्षा विभाग ने बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण और विनियमन नियमावली 2023 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है. इसके लिए लोगों से सुझाव भी मांगा गया है और एक सप्ताह के बाद नियमावली को लागू कर दिया जाएगा. इस नई नियमावली में अब बिहार में कोचिंग संचालक के लिए रजिस्ट्रेशन को सरकार ने अनिवार्य कर दिया है.

 

इसके रजिस्ट्रेशन और फैसला लेने के लिए जिलों के डीएम को पंजीकरण समिति गठन करने का निर्देश दिया गया है. कोचिंग संस्थानों को नियमावलीलागू होने के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा. किसी भी कोचिंग संस्थान के आवेदन पर कोचिंग में छात्र-छात्राओं को मिलने वाली सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, जिला पंजीकरण समिति उसके रजिस्ट्रेशन पर फैसला लेगी.

 

बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण और विनियम नियमावली 2023 में छात्र-छात्राओं को कोचिंग संस्थान की शिकायत करने का भी अधिकार दिया जाएगा. कोचिंग के खिलाफ एसडीओ के पास अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. शिकायत मिलने पर दंड का भी प्रावधान है. अगर किसी कोचिंग संस्थान को दो बार दंडित किया जाएगा तो उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल होगा. इतना ही नहीं रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद कोचिंग संचालक के संपत्ति को भी जब्त किया जायेगा और छह महीने में जुर्माना नहीं देने पर उसकी नीलामी तक कर दी जाएगी.

 

 

REPORT – KUMAR DEVANSHU