मर्डर केस में माले विधायक मनोज मंजिल को उम्र कैद, जा सकती है विधायकी

मर्डर केस में माले विधायक मनोज मंजिल को उम्र कैद, जा सकती है विधायकी

ARA : आर के बहुचर्चित जेपी सिंह हत्याकांड में आज आरा कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट के न्यायाधीश सत्येंद्र सिंह ने CPI माले विधायक मनोज मंजिल को हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है. आरा कोर्ट में मनोज मंजिल समेत 23 आरोपियों को दोषी मानते हुए, ये सजा सुनाई है.

 

आपको बता दे, हत्या का ये मामला 9 साल पुराना है, 2015 में भोजपुर जिला के अजीमाबाद के बड़गांव के मेल कार्यकर्ता सतीश यादव की हत्या की गई थी. इसी के प्रतिशोध में जेपी सिंह उर्फ जयप्रकाश सिंह का मर्डर कर दिया गया था. इसमें विधायक मनोज मंजिल समेत 23 आरोपियों को दोषी पाया गया और आज कोर्ट ने उन सबको उम्र कैद की सजा सुनाई है और मनोज मंजिल को 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

 

वही, कोर्ट के इस फैसले के बाद अगियांव के विधायक मनोज मंजिल की विधायक की पर भी खतरा मंडल आ रहा है. हो सके अब उनकी विधानसभा के सदस्यता से भी उनका हाथ धोना पड़ सकता है.

 

REPORT – KUMAR DEVANSHU