नीट छात्रा मौत मामला: हॉस्टल मालिक मनीष रंजन की जमानत पर आज पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई
नीट छात्रा मौत मामले में आज एक बार फिर अदालत में अहम सुनवाई होने जा रही है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल बिल्डिंग के मालिक मनीष रंजन की जमानत याचिका पर बुधवार को पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले की जांच फिलहाल केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है।पिछली सुनवाई के दौरान मनीष रंजन की ओर से उनके वकील ने अदालत से जमानत देने की मांग की थी। हालांकि पीड़ित परिवार के वकील एसके....
पटना के चर्चित नीट छात्रा मौत मामले में आज एक बार फिर अदालत में अहम सुनवाई होने जा रही है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल बिल्डिंग के मालिक मनीष रंजन की जमानत याचिका पर बुधवार को पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले की जांच फिलहाल केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है।पिछली सुनवाई के दौरान मनीष रंजन की ओर से उनके वकील ने अदालत से जमानत देने की मांग की थी। हालांकि पीड़ित परिवार के वकील एसके पांडेय ने इसका कड़ा विरोध किया था। उनका कहना था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को किसी भी सूरत में जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
मनीष रंजन की अब जरूरत नहीं
वहीं पटना पुलिस और वर्तमान में मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत को बताया था कि जांच के लिए उन्हें मनीष रंजन की अब जरूरत नहीं है। इस पर कोर्ट ने सवाल उठाते हुए पूछा था कि जब जांच एजेंसी को आरोपी की जरूरत नहीं है, तो वह अब तक जेल में क्यों बंद है। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 11 मार्च की तारीख तय की थी।गौरतलब है कि पिछली सुनवाई 2 मार्च को हुई थी। उसी दिन अगली तारीख तय होने के कारण मनीष रंजन को इस बार होली बेउर जेल में ही मनानी पड़ी। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।
कोई ठोस सबूत नहीं मिलने की चर्चा
बता दें कि जब सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी, तब एफआईआर में पॉक्सो एक्ट की धाराएं शामिल नहीं की गई थीं। इसे लेकर अदालत ने भी कड़ी टिप्पणी की थी। इसके बाद सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के आधार पर सीबीआई ने अपने केस में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ दीं।सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने पटना और जहानाबाद में कई लोगों से पूछताछ की है और हॉस्टल सहित कई स्थानों की जांच भी की है। हालांकि अब तक इस मामले में एजेंसी को कोई ठोस सबूत नहीं मिलने की चर्चा है, जिस पर पीड़ित पक्ष लगातार सवाल उठा रहा है।













