अब नहीं चलेगी मनमानी! बस-ऑटो-ट्रक पर सख्त कार्रवाई शुरू,बिना परमिट वाहन पर ₹10,000 जुर्माना

बिहार में अब बिना परमिट चल रहे बस, ऑटो और ट्रक जैसे सार्वजनिक वाहनों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों की अनदेखी अब भारी पड़ेगी। सोमवार को जारी आदेश के मुताबिक, राज्यभर में ऐसे वाहनों की पहचान के लिए विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा जो बिना वैध परमिट के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। विभाग ने साफ कहा है कि पकड़े जाने पर संबंधित.....

अब नहीं चलेगी मनमानी! बस-ऑटो-ट्रक पर सख्त कार्रवाई शुरू,बिना परमिट वाहन पर ₹10,000 जुर्माना

बिहार में अब बिना परमिट चल रहे बस, ऑटो और ट्रक जैसे सार्वजनिक वाहनों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों की अनदेखी अब भारी पड़ेगी। सोमवार को जारी आदेश के मुताबिक, राज्यभर में ऐसे वाहनों की पहचान के लिए विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा जो बिना वैध परमिट के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। विभाग ने साफ कहा है कि पकड़े जाने पर संबंधित वाहन मालिकों से मोटर वाहन अधिनियम के तहत ₹10,000 तक का जुर्माना वसूला जाएगा।

राजस्व नुकसान पर सख्ती
विभागीय आदेश में यह भी सामने आया है कि राज्य परिवहन प्राधिकार की हालिया बैठक में बिना परमिट वाहनों के संचालन से बड़े पैमाने पर राजस्व की चोरी का मामला उजागर हुआ। इसे रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है। परिवहन विभाग ने सभी वाहन स्वामियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि वे तुरंत वैध परमिट प्राप्त करें और नियमों के तहत ही अपने वाहनों का संचालन करें। अन्यथा, कार्रवाई से बचना मुश्किल होगा। आगामी बैठकों में राज्य परिवहन प्राधिकार पिछले 30 दिनों के वाहन संचालन का रिकॉर्ड खंगालेगा। इस दौरान बिना परमिट चलने वाले वाहनों को चिन्हित कर उन पर जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी