पटना NEET छात्रा रेप-मौत केस: हॉस्टल मालिक मनीष रंजन को आज भी नहीं मिली जमानत
नीट छात्रा रेप-मौत मामले में जेल में बंद शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को बुधवार को भी राहत नहीं मिली। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने फिलहाल कोई फैसला नहीं सुनाया और मामले की अगली सुनवाई के लिए कल की तारीख तय कर दी।आज पॉक्सो कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई चार बंडलों में अपनी जांच रिपोर्ट और केस से जुड़े दस्तावेज ह.....
पटना के चर्चित नीट छात्रा रेप-मौत मामले में जेल में बंद शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को बुधवार को भी राहत नहीं मिली। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने फिलहाल कोई फैसला नहीं सुनाया और मामले की अगली सुनवाई के लिए कल की तारीख (12 मार्च) कर दी।आज पॉक्सो कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई चार बंडलों में अपनी जांच रिपोर्ट और केस से जुड़े दस्तावेज लेकर अदालत पहुंची थी। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो सकी, इसलिए मामला अगली तारीख तक टाल दिया गया।
अदालत से जमानत देने की अपील
इससे पहले की सुनवाई में मनीष रंजन की ओर से उनके वकील ने अदालत से जमानत देने की अपील की थी। वहीं पीड़ित परिवार के वकील एस.के. पांडेय ने इसका कड़ा विरोध किया था और कहा था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।इधर पटना पुलिस और फिलहाल मामले की जांच कर रही सीबीआई कोर्ट में यह कह चुकी है कि उन्हें मनीष रंजन की हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। इस पर अदालत ने सवाल उठाते हुए दोनों एजेंसियों से पूछा था कि जब आरोपी की जरूरत नहीं है तो वह अभी तक जेल में क्यों बंद है।
पिछली सुनवाई 2 मार्च को हुई थी
बता दें कि इस मामले में पिछली सुनवाई 2 मार्च को हुई थी, उसी दिन अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 11 मार्च की तारीख तय की थी। इस वजह से मनीष रंजन को इस बार होली बेउर जेल में ही बितानी पड़ी।गौरतलब है कि जब सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी, तब केस में पॉक्सो एक्ट की धारा नहीं जोड़ी गई थी। इसे लेकर अदालत ने कड़ी टिप्पणी की थी। इसके बाद पिछले सप्ताह सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके आधार पर सीबीआई ने भी अपने दर्ज केस में पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ दी है। अब मनीष रंजन की जमानत याचिका और नीट छात्रा रेप-मौत मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में ही होगी।













