बिहार में SP करेंगे स्पेशल और गंभीर केस की जांच, DG का नया फरमान

बिहार में SP करेंगे स्पेशल और गंभीर केस की जांच, DG का नया फरमान

पटना डेस्क : बिहार में अब SP करेंगे स्पेशल और गंभीर केस की जांच. बिहार पुलिस ने जारी किया फरमान. एसपी और इंस्पेक्टर के साथ एसडीपीओ और थानाध्यक्ष भी केसों की जांच पड़ताल और सुपर विजन करेंगे. वर्तमान में सिर्फ एसपी और इंस्पेक्टर स्तर पर ही केसों का नियंत्रण होने से मामले की जांच में विलंब और गुणवत्ता प्रभावित होने के कारण बिहार पुलिस मुख्यालय ने यह कदम उठाया है.

 

 

डीजीपी आरएस भट्टी के इस आदेश को नये केसों के लिए तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अफसरों की इसकी जानकारी भी दी गयी है.

 

एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि, स्पेशल रिपोर्टेड (एसआर) या गंभीर प्रकृति के मामलों में केस का नियंत्रण एसपी स्वयं करेंगे. इनमें संगठित गिरोह, पेशेवर अपराध, अंतर जिला,अंतरराज्जीय या अंतरराष्ट्रीय प्रकृति के मामले शामिल हो सकते हैं. स्पेशल रिपोर्टेड केस में ही निर्धारित श्रेणी (ब तथा कंडिका ख एवं ग) के मामलों में सुपरविजन टिप्पणी से लेकर अंतिम आदेश एवं अपील तक एसडीपीओ के स्तर से किया जा सकेगा.

 

रिपोर्ट - कुमार देवांशु