परिवहन मंत्री श्रवण कुमार का ऐलान: 15 दिन में राज्यभर में डीजे ट्रॉली पर प्रतिबंध

बिहार सरकार ने शादी, विवाह और अन्य आयोजनों में बजने वाले डीजे संगीत और नागिन डांस पर रोक लगाने का ऐतिहासिक फैसला किया है। यह घोषणा बिहार विधान परिषद में एमएलसी बंशीधर व्रजवासी के सवाल के जवाब में राज्य के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने की। मंत्री ने स्पष्ट किया कि 15 दिनों के भीतर पूरे राज्य में बिना अनुमति के डीजे बजाने और....

परिवहन मंत्री श्रवण कुमार का ऐलान: 15 दिन में राज्यभर में डीजे ट्रॉली पर प्रतिबंध

बिहार सरकार ने शादी, विवाह और अन्य आयोजनों में बजने वाले डीजे संगीत और नागिन डांस पर रोक लगाने का ऐतिहासिक फैसला किया है। यह घोषणा बिहार विधान परिषद में एमएलसी बंशीधर व्रजवासी के सवाल के जवाब में राज्य के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने की। मंत्री ने स्पष्ट किया कि 15 दिनों के भीतर पूरे राज्य में बिना अनुमति के डीजे बजाने और वाहन को डीजे ट्रॉली बनाने पर रोक लागू कर दी जाएगी।

नियमों के तहत अनुमति लेना जरूरी
मंत्री ने कहा कि गाड़ियों में गैरकानूनी छेड़छाड़ करके उसे डीजे ट्रॉली में बदलना और बिना परमिशन लाउड डीजे बजाना अब अपराध के दायरे में आएगा। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि शादी और विवाह जैसे अवसरों पर नाच-गाने की परंपरा बनी रहेगी, इसलिए नियमों के तहत अनुमति लेना जरूरी होगा।

वाहनों में अक्सर अश्लील गीत बजाए जाते हैं
एमएलसी व्रजवासी ने सदन में बताया कि हाल के समय में गाड़ियों की आकृति में गलत तरीके से बदलाव करके उन्हें विशाल और लाउड डीजे ट्रॉली में बदल दिया जाता है। इन वाहनों में अक्सर अश्लील गीत बजाए जाते हैं, जिससे समाज में हिंसा और गंभीर दुर्घटनाओं की घटनाएं बढ़ रही हैं। कई बार तेज आवाज के कारण हृदयाघात की घटनाएं भी सामने आई हैं। 

पूरी तरह रोक लागू कर दी जाए
उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक डीजे निर्माण और उसके संचालन पर कड़ी निगरानी नहीं रखी जाएगी, यह सामाजिक समस्या बनी रहेगी।  वहीं सभापति के हस्तक्षेप के बाद परिवहन मंत्री ने कहा कि सदस्यों की चिंता वाजिब है। अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि 15 दिनों के भीतर ऐसे वाहनों और तेज आवाज वाले डीजे पर पूरी तरह रोक लागू कर दी जाए।