खान सर को बड़ी राहत : पटना सिविल कोर्ट ने मंजूर की अग्रिम जमानत, दोनों बॉडीगार्ड्स को भी राहत
शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सोमवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया। इसके साथ ही, इस मामले में आरोपी खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स को भी अदालत ने फिलहाल जमानत दे दी है। इस फैसले के बाद खान सर की गिरफ्तारी पर फिलहाल तलवार लटकना बंद हो गई है।
DESWA DESK : शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सोमवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया। इसके साथ ही, इस मामले में आरोपी खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स को भी अदालत ने फिलहाल जमानत दे दी है। इस फैसले के बाद खान सर की गिरफ्तारी पर फिलहाल तलवार लटकना बंद हो गई है।
इस मामले में पटना सिविल कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से विस्तृत बहस हुई थी। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को विशेष सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खान सर और उनके दोनों सुरक्षाकर्मियों की अग्रिम जमानत याचिका पर मुहर लगा दी।
बता दें कि दो जून की रात पटना में कोचिंग सेंटर के विवाद को लेकर भारी हंगामा हुआ था, इस मामले में 4 जून को कदमकुआं थाने में हत्या के प्रयास और अवैध हथियार के इस्तेमाल को लेकर खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर को अभियुक्त बनाया गया था। इसके बाद इस मामले में पटना सिविल कोर्ट के प्रधान जिला जज रुपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी।
आठ जुलाई को इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दस जुलाई को जिला जज के अवकाश पर रहने के कारण प्रभारी जिला जज ने 13 जुलाई को अगली तिथि निर्धारित की थी। इसी मामले में आज कोर्ट ने फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। साथ ही, दोनों बॉडीगार्ड्स को भी जमानत दे दी है।













