बिहार में स्कूली वाहनों को लेकर प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम, ओवरलोडिंग पर कटेगा चालान, "ऑन-स्कूल ड्यूटी" का बोर्ड लगाना जरूरी

बिहार में स्कूली वाहनों को लेकर प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम, ओवरलोडिंग पर कटेगा चालान, "ऑन-स्कूल ड्यूटी" का बोर्ड लगाना जरूरी

बिहार में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। स्कूली ऑटो में ओवरलोडिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं ओवरलोडिंग पकड़े जाने पर चालकों को प्रति बच्चे 200 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। सीएनजी ऑटो में अधिकतम 4 और बिक्रम ऑटो में 7 बच्चों को बैठाने की अनुमति होगी।स्कूली सेवा में लगे सभी वाहनों को आगे और पीछे "ऑन-स्कूल ड्यूटी" का बोर्ड लगाना जरूरी होगा।  इस नियम के विरूद्ध जाने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से कार्रवाई की जाएगी।

नियमों का पालन करना अनिवार्य 

बता दें कि इसके अलावा बच्चों की ढुलाई करने वाले चालकों को अब कई नियमों का पालन करना भी अनिवार्य होगा। यदि ट्रैफिक पुलिस वाहन को रोकती है, तो चालकों को परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, प्रदूषण प्रमाणपत्र और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना अनिवार्य होगा। सुरक्षा मानकों का पालन करने वाले वाहनों को ही बच्चों के परिवहन की अनुमति दी जाएगी। वहीं, ई-रिक्शा से स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

जीपीएस और सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य 

वहीं प्रशासन ने बच्चों की निगरानी और सुरक्षा के लिए स्कूल वैन, बस और ऑटो में जीपीएस और सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, ऑटो में सिर्फ जीपीएस लगेगा, कैमरा लगाने की जरूरत नहीं होगी। जीपीएस और कैमरों के जरिए ट्रैफिक एसपी, परिवहन विभाग और जिला परिवहन पदाधिकारी वाहनों की लाइव मॉनिटरिंग कर सकेंगे।

बच्चों को लाने ले जाने की अनुमति 

गौरतलब हो कि एक अप्रैल २०२५ से बिहार में ऑटो और रिक्शा से बच्चों को लाने ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके पीछे दो बड़े कारण थे एक तो क्षमता से अधिक बच्चों को बैठना और दूसरा सुरक्षा मानकों की अनदेखी करना लेकिन प्रतिबंध के बाद बच्चों और अविभावकों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा । बढ़ती समस्या को देखते हुए ट्रैफिक विभाग ने ९ अप्रैल तक कर्रवाई स्थगित कर दी और ऑटो चालकों के साथ बैठक कर सैद्धांतिक सहमति दी।वहीं अब ऑटो चालकों को तय मानकों का पालन करने की शर्त पर बच्चों को लाने ले जाने की अनुमति दी गई है।