पटना में ठंड बढ़ी: 11 से 18 दिसंबर तक स्कूल टाइमिंग बदली, डीएम त्यागराजन का निर्देश
पटना में बढ़ती ठंड और सुबह-शाम गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव का आदेश जारी किया है। जिला दंडाधिकारी डॉ. त्यागराजन S.M. ने बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए यह दिशा-निर्देश सभी निजी और सरकारी स्कूलों, प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर लागू किए हैं। कक्षा 8 तक के सभी बच्चों के लिए सुबह 8:30 बजे से पहले और शाम 4:00 बजे के बाद किसी भी प्रकार की कक्षाएं नहीं चलेंगी।स्कूलों को अनिवार्य.....
पटना में बढ़ती ठंड और सुबह-शाम गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव का आदेश जारी किया है। जिला दंडाधिकारी डॉ. त्यागराजन S.M. ने बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए यह दिशा-निर्देश सभी निजी और सरकारी स्कूलों, प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर लागू किए हैं।
कक्षा 8 तक के सभी बच्चों के लिए सुबह 8:30 बजे से पहले और शाम 4:00 बजे के बाद किसी भी प्रकार की कक्षाएं नहीं चलेंगी।स्कूलों को अनिवार्य रूप से अपनी टाइमिंग इस आदेश के अनुसार बदलनी होगी। आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।
किसे छूट मिलेगी?
डीएम ने बताया कि कड़ाके की ठंड में छोटे बच्चों का सुबह स्कूल जाना स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। आदेश की प्रति सभी संबंधित अधिकारियों पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल दंडाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, ICDS और जनसंपर्क कार्यालय को भेज दी गई है ताकि इसका पालन सुनिश्चित हो सके।डीएम ने स्पष्ट किया है कि विद्यालय प्रबंधन को आदेशानुसार अपनी कक्षा-संचालन समय-सारणी को पुनर्निर्धारित करना होगा। आदेश का उद्देश्य बच्चों को ठंड के प्रतिकूल प्रभाव से बचाना है।
https://x.com/dm_patna/status/1998792867213619656
एक्स पोस्ट पर लिखा...
बिहार जिला प्रशासन ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी है। साथ ही, एक्स पोस्ट पर लिखा है, "जिले में अत्यधिक ठंड का मौसम एवं कम तापमान की स्थिति के कारण बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी, पटना द्वारा प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित जिला के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों में वर्ग 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों को दिनांक 11.12.2025 से 18.12.2025 तक 08.30 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न के बीच ही संचालित करने का निर्देश दिया गया है।"
निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जा सके
आदेश में यह भी कहा गया है कि प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी हेतु संचालित होने वाली विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। यानी 9वीं से 12वीं तक की तैयारी कक्षाएं सामान्य रूप से चल सकती हैं।यह आदेश 11 दिसंबर 2025 से लागू होगा और 18 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में सभी स्कूलों को अनिवार्य रूप से निर्देशों का पालन करना होगा।आदेश की सूचना पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल दंडाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (ICDS), जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी सहित आवश्यक सभी अधिकारियों को भेज दी गई है ताकि निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जा सके।













