NEET छात्रा रेप-मौत केस में बड़ा फैसला, जेल में ही रहेंगे मनीष रंजन,शंभू गर्ल्स हॉस्टल मालिक की जमानत खारिज

NEET छात्रा रेप-मौत मामले में आज कोर्ट से एक बड़ा फैसला सामने आया है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल बिल्डिंग के मालिक मनीष रंजन को फिलहाल जेल से राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद वे आगे भी जेल में ही रहेंगे।दरअसल, इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ-6) की अदालत में चल रही थी। पिछली सुनवाई के दौरान....

NEET छात्रा रेप-मौत केस में बड़ा फैसला, जेल में ही रहेंगे मनीष रंजन,शंभू गर्ल्स हॉस्टल मालिक की जमानत खारिज

NEET छात्रा रेप-मौत मामले में आज कोर्ट से एक बड़ा फैसला सामने आया है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल बिल्डिंग के मालिक मनीष रंजन को फिलहाल जेल से राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद वे आगे भी जेल में ही रहेंगे।दरअसल, इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ-6) की अदालत में चल रही थी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को ओपन कोर्ट में जज ने अपना फैसला सुनाते हुए मनीष रंजन की बेल अर्जी को खारिज कर दिया।

जजमेंट की आधिकारिक कॉपी उनके हाथ में नहीं आई है
पीड़ित पक्ष के वकील एस.के. पांडेय ने बताया कि अभी जजमेंट की आधिकारिक कॉपी उनके हाथ में नहीं आई है, लेकिन अदालत में इसकी घोषणा कर दी गई है। उन्होंने कहा कि फैसले की कॉपी मिलने के बाद ही अदालत के तर्कों और आदेश के विस्तृत पहलुओं पर स्पष्ट जानकारी दी जा सकेगी।गौरतलब है कि बेउर जेल में बंद मनीष रंजन की जमानत याचिका पर लगातार दो दिनों तक सुनवाई चली थी।पिछले गुरुवार को मनीष रंजन को सुनवाई के लिए जेल से कोर्ट में लाया गया था। जमानत याचिका पर करीब 4 घंटे सुनवाई चली। इसमें करीब दो घंटे की सुनवाई जज के चेंबर में हुई।, जहां दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे।बता दें कि 13 मार्च को स्पेशल पीपी सुरेश चंद्र प्रसाद और पीड़ित परिवार के वकील एसके पांडेय ने बताया था कि सोमवार को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।