पटना कोचिंग फायरिंग मामले में खान सर को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक
पटना जिला कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। इस फैसले से खान सर की मुश्किलें फिलहाल कम होती दिख रही है।
DESWA DESK : पटना के चर्चित कोचिंग फायरिंग मामले में मशहूर शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को अदालत से बड़ी राहत मिली है। पटना जिला कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। इस फैसले से खान सर की मुश्किलें फिलहाल कम होती दिख रही है।
कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला
इससे पहले सोमवार को जिला जज की अदालत में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर लंबी बहस हुई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब जारी कर दिया गया है।
पुलिस से मांगी गई केस डायरी
हालांकि, अदालत ने खान सर को अभी पूर्ण रूप से अग्रिम जमानत नहीं दी है। कानूनी प्रक्रिया के तहत, कोर्ट ने पुलिस प्रशासन से इस मामले की पूरी केस डायरी तलब की है। इसके साथ ही, पुलिस को खान सर का पूरा आपराधिक इतिहास भी अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया है। सामान्य तौर पर किसी भी मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अदालत पुलिस से ये दस्तावेज मांगती है।
30 जून को होगी अगली सुनवाई
अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 जून को करेगी। तब तक के लिए खान सर की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रहेगी। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक पुलिस केस डायरी और क्रिमिनल रिकॉर्ड पेश नहीं करती और कोर्ट उसपर अंतिम फैसला नहीं सुनाता, तब तक खान सर को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है।
बता दें कि पटना के खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग के इस मामले में खान सर का नाम आने के बाद से ही कयासों का बाजार गर्म था, लेकिन कोर्ट के इस ताजा रुख ने उन्हें बड़ी तात्कालिक राहत पहुंचा दी है।













