बिहार में पेपर लीक किया तो 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ रूपये तक का जुर्माना, सरकार ने लिया सख्त फैसला 

बिहार में पेपर लीक किया तो 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ रूपये तक का जुर्माना, सरकार ने लिया सख्त फैसला 

PATNA : आज बिहार विधान मंडल के मानसून सत्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन सरकार ने एक सख्त फैसला लिया है. अब किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक होने पर सरकार ने उस पर कठोर नियम बनाए हैं. दोषी पाए जाने पर अब दोषी और संस्थाओं को 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही नए बिल में 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना का भी प्रावधान है.

 

बिहार लोक परीक्षा विधेयक पेश करते हुए संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि, सरकारी नौकरियों समेत दूसरी परीक्षाओं में गड़बड़ी के कई मामले सामने आ रहे हैं. पेपर लीक जैसे अपराध को लेकर पहले कोई कड़ा कानून नहीं था. सजा भी कम थी और उसका अनुपालन नहीं हो रहा था. ऐसे में सरकार ने कठोर कानून बनाया है ताकि कोई पेपर लीक और परीक्षा में दूसरे तरह की गड़बड़ी नहीं कर पाये. 


राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में पेपर लीक होने पर ये कानून प्रभावी होगा. पेपर लीक में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान होगा. इसके अलावा, पेपर लीक के मामलों की जांच अब डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे.

REPORT - DESWA NEWS