अक्षरा सिंह कानूनी पचड़े में फंसीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में तय समय से पहले मंच छोड़ने पर बेगूसराय कोर्ट में किया सरेंडर

भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय अदाकारा अक्षरा सिंह मंगलवार को एक पुराने मामले में कानूनी प्रक्रिया का सामना करते हुए बेगूसराय कोर्ट पहुंचीं। उन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में तय समय से पहले मंच छोड़ने और एडवांस राशि लेने के बावजूद पूरा प्रदर्शन न करने का आरोप है।इस मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ओमप्रकाश की अदालत में अक्षरा सिंह ने सरेंडर किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें 10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत दे दी। इस मामले में अक्षरा के पिता विपिन.....

अक्षरा सिंह कानूनी पचड़े में फंसीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में तय समय से पहले मंच छोड़ने पर बेगूसराय कोर्ट में किया सरेंडर

भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय अदाकारा अक्षरा सिंह मंगलवार को एक पुराने मामले में कानूनी प्रक्रिया का सामना करते हुए बेगूसराय कोर्ट पहुंचीं। उन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में तय समय से पहले मंच छोड़ने और एडवांस राशि लेने के बावजूद पूरा प्रदर्शन न करने का आरोप है।इस मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ओमप्रकाश की अदालत में अक्षरा सिंह ने सरेंडर किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें 10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत दे दी। इस मामले में अक्षरा के पिता विपिन सिंह को भी सह-आरोपी बनाया गया है।

क्या है पूरा मामला?
गौरतलब हो कि यह विवाद अक्टूबर 2023 में समस्तीपुर के दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान हुए एक कार्यक्रम से जुड़ा है। कार्यक्रम के आयोजक लोकगायक शिवेश मिश्रा ने आरोप लगाया था कि अक्षरा सिंह को ₹5 लाख एडवांस देकर 3 घंटे के प्रस्तुति अनुबंध के तहत बुलाया गया था।हालांकि, आरोपों के अनुसार अक्षरा सिंह ने महज आधे घंटे तक प्रस्तुति दी और किसी बात पर नाराज होकर मंच से उतर गईं, जिससे कार्यक्रम अधूरा रह गया। इसके बाद दर्शकों ने हंगामा किया और आयोजकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा

406 और 427 की धाराओं में हुआ मामला दर्ज
इस प्रकरण में आयोजकों की ओर से धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और धारा 427 (संपत्ति को नुकसान पहुंचाना) के तहत परिवाद दायर किया गया था। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अक्षरा सिंह और उनके पिता को समन जारी किया था।वारंट जारी होने के बाद अक्षरा सिंह ने सत्र न्यायाधीश के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया था। उसी आदेश के तहत आज उन्होंने औपचारिक रूप से कोर्ट में सरेंडर कर जमानत प्रक्रिया पूरी की।अक्षरा सिंह की ओर से वकील सीमा ने कोर्ट में पक्ष रखा, वहीं आयोजक शिवेश मिश्रा की ओर से प्रमोद कुमार ने बहस की।अब इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों पर आधारित अदालती निर्णय लिया जाएगा।