30 साल पुराने हत्या केस में बड़ा फैसला: पूर्व सांसद सूरजभान सिंह बरी

करीब तीन दशक पुराने चर्चित हत्या मामले में बेगूसराय की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और अजीत सिंह को..

30 साल पुराने हत्या केस में बड़ा फैसला: पूर्व सांसद सूरजभान सिंह बरी

‎करीब तीन दशक पुराने चर्चित हत्या मामले में बेगूसराय की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और अजीत सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।

‎क्या है पूरा मामला?

‎29 जुलाई 1996 को बरौनी थाना क्षेत्र के बीहट गांव में दिनदहाड़े रंजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।हालांकि, हैरानी की बात यह रही कि FIR में सूरजभान सिंह का नाम शामिल नहीं था। बाद में जांच के दौरान केस डायरी में उनका नाम जोड़ा गया।

‎अभियोजन पक्ष ने 7 गवाह पेश किए

‎एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत में इस केस की सुनवाई हुई, जहां अभियोजन पक्ष ने 7 गवाह पेश किए।किसी भी गवाह ने घटना का समर्थन नहीं किया।

‎घटना को अपनी आंख से देखा नहीं..

‎बता दें कि मामले के वादी की पहले ही मौत हो चुकी है। उनके भाई फुलेना सिंह भी घटना को अपनी आंख से देखा नहीं बताया। इस मामले में गवाह पानो देवी, रामेश्वर भगत, लूसिया देवी और नवल किशोर सिंह को पक्ष द्रोही गवाह घोषित किया गया था।