एक अप्रैल से स्कूली बच्चों के परिवहन में ई-रिक्शा और ऑटो का नहीं किया जाएगा इस्तेमाल,नियम के उल्लंघन पर होगी इस सख्त कार्रवाई
सड़क हादसों में हो रही लगातार वृद्धि के कारण बिहार में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। बिहार सरकार द्वारा स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए ऑटो रिक्शा और ई- रिक्शा का परिचालन 01 अप्रैल 2025 से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। अब ई-रिक्शा और ऑटो का इस्तेमाल स्कूली बच्चों के परिवहन में नहीं किया जाएगा। पटना सहित तमाम जिले के SSP और SP को पुलिस मुख्यालय ने यह आदेश जारी किया है...

सड़क हादसों में हो रही लगातार वृद्धि के कारण बिहार में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। बिहार सरकार द्वारा स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए ऑटो रिक्शा और ई- रिक्शा का परिचालन 01 अप्रैल 2025 से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। अब ई-रिक्शा और ऑटो का इस्तेमाल स्कूली बच्चों के परिवहन में नहीं किया जाएगा। पटना सहित तमाम जिले के SSP और SP को पुलिस मुख्यालय ने यह आदेश जारी किया है। सभी जिलों के पुलिस कप्तान को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। यह फैसला राजधानी पटना में विशेष रूप से प्रभावी होगा, जहां लगभग 4,000 ऑटो और ई-रिक्शा बच्चों को स्कूल ले जाते हैं। बिहार सरकार ने यह जो फैसला किया है, वह बिहार के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।
बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई
जानकारी के लिए बता दें कि यह निर्णय राज्य के विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया है, जिसमें बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। परिवहन विभाग, बिहार सरकार की ओर से जारी अधिसूचना सं.-06/विविध (ई.रिक्शा)-07/2015-परिवहन के अनुसार, अब से ई-रिक्शा और ई-कार्ट का उपयोग स्कूली बच्चों के परिवहन में नहीं किया जाएगा। इस आदेश को लेकर 21 जनवरी 2025 को दैनिक अखबारों में भी विस्तृत सूचना प्रकाशित की गई थी, लेकिन इसके बावजूद कई स्थानों पर इन वाहनों का इस्तेमाल बच्चों के परिवहन के लिए किया जा रहा था, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई थी।
बच्चों को यात्रा में किसी तरह की दिक्कत न हो
जानकारी के लिए बता दें कि सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक, सुरक्षित और स्वस्थ परिवहन व्यवस्था भी तैयार की जाए, जिससे बच्चों को यात्रा में किसी तरह की दिक्कत न हो और वे सुरक्षित तथा सुविधाजनक तरीके से अपने स्कूल पहुंच सकें। सरकार द्वारा उठाए गए इस महत्वपूर्ण कदम के बावजूद ऑटो और ई-रिक्शा से बच्चों को स्कूल पहुंचाना धड़ल्ले से जारी है। जो दर्दनाक सड़क दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है।
नियम के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
पुलिस मुख्यालय ने यह आदेश दिया है कि स्कूल प्रबंधन, अभिभावक, ट्रांसपोर्ट प्रबंधन को इस बारे में बताया जाए और इसे प्रभावकारी रूप लागू किया जाए। वहीं 1 अप्रैल से, अगर कोई ऑटो या ई-रिक्शा चालक इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ परिवहन और यातायात पुलिस विभाग सख्त कार्रवाई करेगा।