बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के अब नहीं कटेगा ₹10,000 का चालान, परिवहन विभाग ने की जुर्माने में बड़ी कटौती
वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के गाड़ी चलाने पर ₹10,000 का भारी-भरकम चालान नहीं कटेगा। समस्तीपुर में परिवहन विभाग ने इस जुर्माने में बड़ी कटौती करते हुए इसे वाहन की श्रेणी के अनुसार ₹1,000 से ₹5,000 के बीच निर्धारित किया है।यह फैसला विशेष रूप से आम जनता, खासकर दोपहिया और हल्के वाहनों के चालकों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया है। समस्तीपुर जिले में इसे लागू करते हुए परिवहन विभाग ने नए प्रविधानों को....

वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के गाड़ी चलाने पर ₹10,000 का भारी-भरकम चालान नहीं कटेगा। समस्तीपुर में परिवहन विभाग ने इस जुर्माने में बड़ी कटौती करते हुए इसे वाहन की श्रेणी के अनुसार ₹1,000 से ₹5,000 के बीच निर्धारित किया है।यह फैसला विशेष रूप से आम जनता, खासकर दोपहिया और हल्के वाहनों के चालकों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया है। समस्तीपुर जिले में इसे लागू करते हुए परिवहन विभाग ने नए प्रविधानों को सख्ती से लागू करने के निर्देश भी दिए हैं।
जुर्माने की वसूली में बड़ी वृद्धि
परिवहन विभाग के अनुसार अप्रैल और मई महीने में कुल 1.35 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने, बिना हेलमेट गाड़ी चलाने, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और प्रदूषण प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति जैसे मामले शामिल हैं। बता दें कि अप्रैल महीने में कुल 65 लाख 28 हजार 836 रुपये का जुर्माना वसूला गया है।जबकि मई में यह आंकड़ा बढ़कर 70 लाख 20 हजार 417 रुपये तक पहुंचा। जानकारी मिली है कि परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को राहत देते हुए प्रदूषण प्रमाण पत्र के मामले में ई-चालान जमा करने के लिए 7 दिनों की मोहलत भी दी है।
मिलेगा 7 दिन का समय
नए नियमों के अनुसार वाहन मालिकों को आटोमैटिक ई-चालान की सुविधा से पहले ही सूचित किया जाएगा और 7 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र अपडेट न कराने पर दोबारा ई-चालान कटने की संभावना है। जिससे जुर्माने की राशि लगातार बढ़ती जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी विवेक चंद्र पटेल के अनुसार नए प्रविधानों को सख्ती से लागू कराने के लिए परिवहन विभाग ने जांच टीमों का गठन किया है।