बिहार में 7 साल से कम सजा वाले अपराधों में नाबालिगों पर FIR नहीं, नई गाइडलाइन्स जारी
PATNA : बिहार पुलिस ने एक नई गाइडलाइन जारी की है. अब बिहार में 7 साल से कम सजा वाले अपराधों में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ एफआईआर दर्ज न करने का फैसला लिया है. दरअसल, किशोर न्याय अधिनियम के तहत नई गाइडलाइन जारी की गई है. जिसमें यह निर्देश दिए गए हैं. इन मामलों में सिर्फ थाने की स्टेशन डायरी में जानकारी दर्ज की जाएगी. जघन्य अपराधों जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है उसी में FIR दर्ज की जाएगी.
आपको बता दे, बिहार पुलिस मुख्यालय ने किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुपालन को लेकर पुलिस पदाधिकारियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित करते हुए, नयी मार्गदर्शिका जारी की है. इसके अलावा अपराध अनुसंधान विभाग (कमजोर वर्ग) की ओर से जारी एसओपी में यह भी स्पष्ट किया गया है कि, कानून का उल्लंघन करने के आरोप में पकड़े गए बच्चों को पुलिस पकड़े जाने के स्पष्ट कारण और रिपोर्ट के साथ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजे बोर्ड) के समक्ष प्रस्तुत करेगी
इसके साथ ही बच्चों को लॉकअप में भी नहीं रखा जाएगा, न ही हथकड़ी लगाई जाएगी. बच्चों को बाल सुलभ वातावरण वाले कमरे में रखा जाएगा. इसके साथ ही ऐसे बच्चों को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भी सूचित किया जाएगा.
REPORT - KUMAR DEVANSHU