बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियम में हुआ बदलाव, जान लीजिए आपको भी यह करना होगा काम?
PATNA : अगर आप बिहार में रहते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो अब इसके नियम में कुछ बदलाव विभाग के द्वारा किया गया है. नये नियम के अनुसार अब मार्च से बिहार के सभी जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए टेस्टिंग ट्रैक पर टेस्ट देना होगा. यह टेस्टिंग की सुविधा बिहार में अभी महज दो जगह उपलब्ध .है वो जगह है, पटना और औरंगाबाद. इसमें कैमरे की निगरानी में टेस्ट देना होता है.
परिवहन विभाग की माने तो राज्य के 36 जिलों में ट्रैक बनना है. जिनमें 26 जिलों में ट्रैक लगभग बनकर तैयार है. शेष 10 जिलों में योजना पर काम हो रहा है. इन जिलों में निर्माण कार्य तेज करने के लिए राशि उपलब्ध करा दी गयी है. इन जिलों में मार्च तक काम पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है. टेस्टिंग ट्रैक बनने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में पारदर्शिता आएगी. सभी आवेदकों को आनलाइन और फिर सीसी टीवी कैमरा की निगरानी में टेस्ट देना पड़ेगा. जिन्हें यातायात नियमों की जानकारी के साथ ही गाड़ी चलाना आता होगा, वहीं ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे.
इससे पहले यह देखने को मिल रहा था कि जिन जिलों में अभी यह व्यवस्था नहीं है, वहां एजेंट की मदद से बिना टेस्ट के लिए ही लाइसेंस बनाए जा रहे हैं. इसके कारण टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण तेजी से पूरा करने को कहा गया है. आपको बता दें कि, टेस्ट के पहले चरण में, आपको अपने वाहन की जांच करनी होगी. इसमें हेडलाइट, टेललाइट, ब्रेक लाइट, और टायर की जांच शामिल है इसके बाद, आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होगा.
इसमें आपको विभिन्न सड़क परिस्थितियों में ड्राइविंग करनी होगी, जैसे कि सीधी सड़क, मोड़, और ट्रैफिक सिग्नल टेस्ट के दौरान, आपको यातायात नियमों का पालन करना होगा, जैसे कि स्पीड लिमिट, ट्रैफिक सिग्नल, और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग आपको अपने वाहन को नियंत्रित करने की क्षमता दिखानी होगी, जैसे कि ब्रेक लगाना, एक्सीलरेटर दबाना, और स्टीयरिंग करना टेस्ट के दौरान, आपको सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा, जैसे कि सीटबेल्ट पहनना और मोबाइल फोन का उपयोग न करना.
REPORT - KUMAR DEVANSHU