पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए संसद में पेश हुआ बिल, 10 साल की जेल, 1करोड़ का जुर्माना, जानिये

पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए संसद में पेश हुआ बिल, 10 साल की जेल, 1करोड़ का जुर्माना, जानिये

DESK : जिस तरीके से पेपर लीक या दूसरे के जगह एग्जाम देने का मामला सामने आ रहा है. उससे सभी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. जिसको लेकर भारत सरकार ने लोकसभा में आज 5 फरवरी को पेपर लीक बिल पेश किया गया. इस बिल को केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने पेश किया. इस बिल में पेपर लीक और दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने पर अब कड़ी सजा दी जाएगी और जुर्माने का भी प्रावधान लगाया गया है.

 

इसके तहत अब पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और एक करोड़ का जुर्माना वसूला जाएगा. वहीं, दूसरे के स्थान पर अगर परीक्षा देते पकड़े जाते हैं तो उनको 5 साल की जेल और 10 साल का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, अगर पेपर लीक और नकल के मामले में कोई भी संस्थान शामिल होता पाया गया, तो उससे परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है.

 

ये बिल यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, नीट, मेडिकल और इंजीनियरिंग समेत विभिन्न परीक्षाओं को इसके दायरे में रखा गया है. इसके साथ ही यह भी कहा गया कि, पेपर लीक और नकल के मामलों की जांच पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी करेंगे सरकार के पास केंद्रीय एजेंसी को जांच सौंपने का भी अधिकार होगा.

 

REPORT – KUMAR DEVANSHU