Driving License : बड़ी खबर बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के बदलेंगे नियम, DL का रिन्यूअल भी अब घर बैठे करवाये, ऑनलाइन मिलेंगे 19 सर्टिफिकेट

Driving License : बड़ी खबर बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के बदलेंगे नियम, DL का रिन्यूअल भी अब घर बैठे करवाये, ऑनलाइन मिलेंगे 19 सर्टिफिकेट

PATNA : बिहार में बढ़ते दुर्घटना और नागरिकों को हो रहे परेशानियों से राहत देने के लिए बिहार में जिला परिवहन कार्यालय की ओर से कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं. अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम में बदलाव किया जा रहा है. अब पहले की तरह आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकेंगे. आपको अब बदले हुए नियम का पालन करना होगा. यह बदलाव दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा दलालों पर भी लगाम लगाने के लिए की जा रही है. पहले डेढ़ दर्जन से अधिक प्रमाण पत्र को पाने के लिए आपको डीटीओ कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे. अब नए नियम के बाद आप घर बैठे ही कई प्रमाण पत्र ऑनलाइन ही प्राप्त कर लेंगे. इसके लिए जिला परिवहन कार्यालय की ओर से कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं.

 

परिवहन विभाग यातायात व्यवस्था में लगातार बदलाव कर रहा है. इसी कड़ी में विभाग बहुत जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय कॉमर्शियल या सामान्य वाहन चालक का नेत्र जांच कराएगी. यानी इसे हर उम्र के लोगों के लिए अनिवार्य किया जाएगा. वर्तमान की स्थिति को देख तो अभी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पहुंचे 40 से अधिक उम्र के लोगों से मेडिकल सर्टिफिकेट लेने का नियम है. लेकिन इसकी अनदेखी करते हुए. राज्यभर में ड्राइविंग लाइसेंस जारी की जा रही है. विभाग ने सभी जिलों को इस नियम का शक्ति से पालन करने का निर्देश दिया है. विभाग के द्वारा अब जो मेडिकल प्रमाण पत्र मांगा जाता था. अब सिर्फ उसे सरकारी डॉक्टर के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र ही मान्य होगा. विभाग का मानना है कि, विभिन्न सड़कों पर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक सबसे अधिक दुर्घटनाएं होती हैं. दुर्घटनाओं का सबसे अधिक 37% मौत इसी के बीच होती है. इन दुर्घटनाओं की मुख्य वजह होती है कि, सड़कों पर कम रोशनी का होना. जिसे लोगों को परेशानी होती है और दुर्घटनाएं हो जाती हैं. इसके लिए परिवहन विभाग की तरफ से नेत्र जांच शिविर लगाकर जांच किया जा रहा है. अभी हाल के दिनों में जो जांच के रिपोर्ट सामने आए हैं. वह काफी चौंकाने वाले हैं. तकरीबन दो फ़ीसदी लोगों को चश्मे की जरूरत है. लेकिन उनको पता ही नहीं है ऐसे लोगों को विभाग के द्वारा चश्मा भी दिया जाएगा और उन्हें यह निर्देश दिया जाएगा कि आप वहां चलते समय चश्मा का उपयोग करें.

 

दूसरी तरफ अब लोगों को एक और परिवहन से जुड़े 19 प्रमाण पत्रों के नवीकरण के लिए डीटीओ जाने की अब जरूरत नहीं होगी. पटना में जिला परिवहन कार्यालय की विशेष कार्य पदाधिकारी अरुणा कुमारी ने शुक्रवार को राज्य सूचना विज्ञान केंद्र को पत्र लिख 58 में से 19 प्रमाण पत्रों के नवीकरण की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए आधार और ऑथेंटिकेशन और सॉफ्टवेयर में मैपिंग के साथ अपडेट करने को कहा है. पत्र के अनुसार अगर राज्य सूचना विज्ञान केंद्र की ओर से इन कार्यों को पूरा कर लिया जाता है तो 19 कार्यों के लिए परिवहन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी. ये सभी घर बैठे आधार सत्यापन की मदद से स्वैच्छिक हो जाएंगे -  डुप्लीकेट फिटनेस सर्टिफिकेट, ट्रांसपोर्ट सर्विस के रिकॉर्ड में फोन नंबर का बदलाव, ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल, लर्निंग लाइसेंस में पता का बदलाव, ड्राइविंग लाइसेंस में पता का बदलाव, कंडक्टर लाइसेंस में पता का बदलाव, लर्निंग लाइसेंस के नाम का बदलाव, ड्राइविंग लाइसेंस के नाम का बदलाव, कंडक्टर लाइसेंस में नाम का बदलाव, ड्राइविंग लाइसेंस में जन्मतिथि का बदलाव, लर्निंग और ड्राइविंग लाइसेंस में फोटो और सिग्नेचर का बदलाव, ओनरशिप ट्रांसफर आदि.

 

REPORT – KUMAR DEVANSHU