राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, परिवहन विभाग ने किया 55 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द
देश के बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक वायू प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। वहीं राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, ऐसे में इसे रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इसके रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है और अब 15 साल से अधिक पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन...

देश के बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक वायू प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। वहीं राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, ऐसे में इसे रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इसके रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है और अब 15 साल से अधिक पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का फैसला किया गया है। दिल्ली में 15 साल से पुराने वाहन करीब 55 लाख से ज्यादा है।
गाड़ियों को पार्क करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध
परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 2024 से दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल और CNG वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। इन नियमों के अंतर्गत ट्रक, कैब, कार, मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा भी शामिल हैं। सार्वजनिक जगहों पर इन गाड़ियों को पार्क करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें घर के बाहर की जगह भी शामिल है।
पुराने वाहनों को अब दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता
इन पुराने वाहनों को अब दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पार्क नहीं किया जा सकता है, जिसमें घर के बाहर की जगह भी शामिल है। वाहन मालिक इन्हें केवल निजी पार्किंग स्पेस में ही रख सकते हैं, बशर्ते वह कोई शेयर की गई पार्किंग न हो
यदि कोई पुराना वाहन सार्वजनिक स्थान पर चलता या पार्क होता पाया गया तो वाहन जब्त किया जा सकता है। इसके साथ ही 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे वाहनों को अब पेट्रोल, डीजल या CNG भी नहीं मिलेगा। सरकार का यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण, वाहन जाम में कमी, सड़क सुरक्षा जैसे अहम कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
प्रबंधन को लेकर दिशा-निर्देश
इस अभियान में परिवहन विभाग, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली छावनी बोर्ड की सक्रिय भागीदारी होगी। सरकार ने इन वाहनों के प्रबंधन को लेकर दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।बता दें कि दिल्ली सरकार का यह कदम न केवल वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है, बल्कि यह भविष्य में स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण के लिए भी बेहद अहम साबित होगा। सरकार का उद्देश्य है कि राजधानी की हवा को सांस लेने लायक बनाया जाए और इस दिशा में यह नीति एक मजबूत शुरुआत मानी जा रही है। अब सवाल उठता है कि वाहन मालिक क्या करें? तो इसके लिए सरकार ने तीन विकल्प दिए हैं।
1.निजी पार्किंग में सुरक्षित रूप से रखें : अगर वाहन मालिक वाहन को रखना चाहता है तो उसे सिर्फ अपने निजी परिसर में पार्क किया जाना चाहिए। वाहनों की यह साझा या सार्वजनिक पार्किंग नहीं होनी चाहिए
2. दूसरे राज्य में स्थानांतरित करें: वाहन मालिक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC लेकर अपने वाहनों को एक साल के अंदर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के बाहर शिफ्ट कर सकते हैं।
3. गाड़ियों को स्क्रैप करें: वाहन को अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर के ज़रिए स्क्रैप किया जा सकता है। इसके लिए Voluntary Vehicle Scrapping Application (VVSA) पोर्टल का उपयोग करें। स्क्रैपिंग के बाद नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में छूट दी जाएगी।