बिहार में जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, जान लीजिये क्या-क्या बाते हुई?
DESK : आज सुप्रीम कोर्ट में बिहार में जातीय गणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की गई है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस संजीव खन्ना की खंडपीठ ने जातीय गणना पर रोक लगाने से संबंधित दायर याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील को सुनते हुए. अगली सुनवाई की तिथि 03 अक्टूबर निर्धारित कर दी है.
आपको बता दे, बिहार में चल रहे जाति आधारित गणना को लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका आधार किया गया था. जिसमें कहा गया था कि, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप कर जनगणना के रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने पर रोक लगाए. जिसकी सुनवाई आज होने तय की गई थी. जिसके बाद इस मामले की सुनवाई करते हुए. जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने अगली तारीख 3 अक्टूबर को निर्धारित कर दी है.
आपको बता दे की पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में दायर अपना हलकान वापस ले लिया था. जिसमें कहा गया था कि, जनगणना जैसी प्रक्रिया करने का हकदार केंद्र के अलावा कोई नहीं है. केंद्रीय गृह मंत्री के मंत्रालय में रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा दायर हलफनामा को यह कहते हुए वापस ले लिया गया कि, "संविधान के तहत या अन्यथा ( केंद्र को छोड़कर) कोई अन्य निकाय जनगणना या जनगणना के समान कोई कार्रवाई करने का हकदार नहीं है" पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह से अधिक की अनुमति दी थी. जब केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार महतो ने कहा था कि, वह संवैधानिक और कानूनी स्थिति को रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं.
REPORT – KUMAR DEVANSHU