बिहार परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश - स्कूल टाइमिंग पर नहीं चलेगा ट्रक, ट्रैक्टर और माल ढोने वाले वाहन

बिहार परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश - स्कूल टाइमिंग पर नहीं चलेगा ट्रक, ट्रैक्टर और माल ढोने वाले वाहन

PATNA : इन दोनों बिहार में जिस तरीके से सड़क दुर्घटना हो रही है. उसको ध्यान में रखते हुए बिहार परिवहन विभाग ने एक निर्देश जारी किया है. जिसमें साफ कहा गया है कि, अब स्कूल टाइमिंग के दौरान ट्रक, ट्रैक्टर और माल ढोने वाले वाहन नहीं चलेंगे. राज्य के अंदर आए दिन लोगों की सड़क हादसे में जान जा रही है या लोग बुरी तरीके से घायल हो रहे हैं. इसी कड़ी में बिहार सरकार ने बड़ी पहल की है.

 

अब बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि, राज्य के अंदर स्कूल टाइमिंग के दौरान ट्रक, ट्रैक्टर और माल ढोने वाले वाहन नहीं चलेंगे. इसको लेकर परिवहन विभाग ने एक लेटर जारी कर दिया है. इसके साथ ही इस लेटर को डीएम और एसपी के पास भी भेजा जा रहा है. विभाग का कहना है कि, स्कूल टाइमिंग के दौरान स्कूली गाड़ी सड़कों पर अधिक रहती है. ऐसे में उस समय सबसे अधिक ट्रैक्टर और अन्य गाड़ियों से दुर्घटना की आशंका बन जाती है. अब इन्हीं समस्या को देखते हुए स्कूल टाइमिंग के दौरान ट्रैक्टर, ट्रक और माल ढोने वाले वाहन के परिचालन पर रोक लगा दिया गया है.

 

परिवहन विभाग के समीक्षा में यह बात सामने आई की सुबह में माल ढुलाई करने वाले वाहनों के परिचालन से स्कूली बच्चों को परेशानी होती है. वहीं, हादसे की आशंका अधिक रहती है. अभी हाल ही के दिनों में पटना में सबसे अधिक दीघा से लेकर नासरीगंज दानापुर से लेकर सुगना मोड और बाईपास के किनारे वाले इलाके में हादसा देखा गया है. इसी के मद्देनजर परिवहन विभाग ने सभी डीएम और परिवहन पदाधिकारी का स्कूल से पहले साइनेज लगवाने का काम पूरा करने का निर्देश भी दिया है.

REPORT - DESWA NEWS