JAP सुप्रीमो पप्पू यादव को एक साल की सजा, जानें क्या है मामला
PATNA : बिहार के बाहुबली नेता और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव एक बार फिर से बड़ी मुसीबत में फंसते दिख रहे हैं. पूर्व सांसद को पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक साल कैद की सजा सुनाई है. जाप सुप्रीमो पर कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पप्पू यादव को ये सजा जेल में मोबाइल रखने के मामले में हुई है. दरअसल, 2004 में पप्पू यादव एक अपराधिक मामले के तहत पटना की बेऊर जेल में बंद थे. जेल निरीक्षण के दौरान पप्पू यादव के पास से एक मोबाइल फोन और एक ईयर फोन बरामद हुआ था.
दरअसल, जब पप्पू यादव आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत के तहत बेउर जेल में बंद थे. उस दौरान पुलिस प्रशासन ने जेल के निरीक्षण के दौरान 8 दिसंबर को बेउर जेल में छापामारी की थी. जसिमें पप्पू यादव के पास से एक ईयर फोन और मोबाइल फोन बरामद हुआ था. उसके बाद इस मामले में फुलवारीशरीफ थाना में एक आपराधिक मामला दर्ज हुआ था. अब इस मामले को सत्य पाते हुए पुलिस ने चार्जशीट दायर की जिसके बाद विशेष न्यायिक दंडाधिकारी ने आरोपी पप्पू यादव को दोषी पाते हुए सजा सुनायी है.
वही, 2018 में रेलवे पुलिस ने पूर्व सांसद पप्पू यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. पप्पू यादव पर रेल मार्ग जाम कर धरना देने, रेल यातायात बाधित करने, रेलवे पुलिस बल के साथ मारपीट करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगा था. हालांकि, कोर्ट में रेलवे पुलिस उपयुक्त साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाई. इस कारण से कोर्ट ने इस मामले में पप्पू यादव को बरी कर दिया है.
REPORT – KUMAR DEVANSHU