अनंत सिंह को HC से बड़ा झटका, नियमित जमानत की अर्जी को किया खारिज
PATNA : मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को आज पटना हाई कोर्ट की तरफ से एक झटका लगा है. आज उनकी रेगुलर बेल अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति एन के पांडेय की एकलपीठ ने अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास को देखते हुए, यह आदेश दिया. आपको बता दे, अभी हाल में ही 5 मई को अनंत सिंह 15 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर आए हैं.
जब अनंत सिंह रिहाई हो रही थी, उस समय उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पाड़ा था और बहुत ही भव्य स्वागत अनंत सिंह के लिए बेऊर जेल के बाहर किया गया था, और आज पूर्व विधायक अनंत सिंह के नियमित जमानत की अर्जी को HC के द्वारा खारिज कर दिया गया है. जिससे उनके समर्थकों में निराशा है.
पूर्व विधायक अनंत सिंह पर आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए), 26(2)/35 के अंतर्गत निचली अदालत के द्वारा 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ ही आर्म्स एक्ट की ही धारा 25(1-ए)/35 के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था. अब इसी मामले में अनंत सिंह को नियमति जमानत दी जाने की याचिका दायर की गई थी, लेकिन, इसके बाबजूद उन्हें जमानत नहीं दी गई है.
REPORT - KUMAR DEVANSHU