बिहार में शराब माफिया पर लगेगा CCA, होंगे जिला बदर

बिहार में शराब माफिया पर लगेगा CCA, होंगे जिला बदर

PATNA : बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी है. इसके बावजूद भी बिहार के हर जिला में शराब बिक रहा है. आज दिन जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत भी हो रही है. जिससे सरकार और प्रशासन की खुब किरकिरी हो रही है. इसी बीच बिहार सरकार ने शराब माफिया का कमर तोड़ने के लिए अपराधी नियंत्रण कानून CCA का इस्तेमाल करने जा रही है.

 

अब जानिए की CCA कानून होता क्या है?

इस कानून के तहत जिला में DM किसी को भी जिला बदर की सजा दे सकता है. अगर आरोपी जेल में बंद है तो उसे 1 साल तक जेल में बंद रखा जा सकता है.

जिस तरीके से अभी हाल में ही छपरा और गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से करीब 39 लोगों की मौत हुई थी. इसके बाद सरकार की खुब किरकिरी हुई थी. उसके बाद बिहार के उत्पाद मंत्री रत्नेश सदा ने भी शराब माफियाओं पर CCA लगाने की बात कही थी.

पटना के पुलिस उप-महानिरीक्षक (डीआईजी) राजीव मिश्रा ने बताया है कि, शराबबंदी कानून के उल्लंघन में पहले जो लोग गिरफ्तार हुए और जमानत पर निकलने के बाद फिर से शराब के धंधे में उतर गए, उन पर सीसीए का इस्तेमाल किया जाएगा. राजीव मिश्रा के पास पटना के वरीय आरक्षी अधीक्षक (एसएसपी) का भी प्रभार है. उन्होंने अपने अधीन सभी थानों के थानेदार को शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तारी आरोपियों पर नजर रखने का निर्देश दिया है.

REPORT - KUMAR DEVANSHU