15 साल पुरानी गाड़ी होगी जप्त, वाहन मालिक पर होगी कार्रवाई, सरकार ने जारी किए निर्देश 

15 साल पुरानी गाड़ी होगी जप्त, वाहन मालिक पर होगी कार्रवाई, सरकार ने जारी किए निर्देश 

PATNA : अगर आप 15 साल पुरानी गाड़ी चला रहे हैं और आपने भी री-रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो हो जाइए सावधान. क्योंकि विभाग अब वैसे वाहनों को चिन्हित कर वाहन मालिकों के ऊपर कारवाई करने जा रही है. इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि बिना री-रजिस्ट्रेशन कराए 15 साल पुरानी गाड़ियों के परिचालन पर पूर्णतः रोक लगायी जाए. ऐसी गाड़ियों को जब्त करने और जुर्माना वसलूने का निर्देश भी दिया गया है.

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि पुरानी गाड़ियां अधिक प्रदूषण फैलाती हैं और सुरक्षित परिचालन के मानकों पर भी खरी नहीं उतरती है. ऐसे वाहनों का सड़क पर चलना न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि यह सड़क दुर्घटनाओं का भी कारण बन सकता है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल इसके लिए सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और ईएसआई द्वारा विशेष अभियान चलाया जायेगा. 15 साल पूरा होने पर जिन गाड़ियों को री-रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाएगा और जो बिना रजिस्ट्रेशन ऐसे वाहने के सड़कों पर चलाते पाये जायेंगे, वैसे वाहन मालिकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इन गाड़ियों को जब्त किया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0--29 (अ), दिनांक-16.01.2023 के अनुसार, 15 वर्ष पुराने सभी सरकारी वाहनों का निबंधन अमान्य हो जाएगा और उनका पुनर्निबंधन नहीं किया जा सकेगा. सभी बोर्ड, निगम और राजकीय लोक उपक्रमों के वाहन भी इसकी परिधि में आएंगे. इन वाहनों का निष्पादन मोटरवाहन (रजिस्ट्रीकरण और यान स्क्रैपिंग सुविधा संबंधी कार्य) नियम, 2021 के अनुसार RVSF (निबंधित यान स्क्रैपिंग सुविधा) के माध्यम से किया जाना है. अब तक, सभी विभागों द्वारा 2017 वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए चिन्हित किया गया है.

राज्य में 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू की गई है. इसके तहत पुराने वाहनों को नियमानुसार स्क्रैप कराने के बाद नए निजी वाहनों की खरीद पर वाहन के निबंधन के समय 25 प्रतिशत और व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर 15 प्रतिशत टैक्स में छूट दी जाएगी. इसके साथ ही पूर्व से लंबित कर (टैक्स) एवं अर्थदंड (पेनाल्टी) में 90 से 100 प्रतिशत तक छूट दिए जाने का भी प्रविधान है.

REPORT - KUMAR DEVANSHU