अनंत सिंह जेल से हुए रिहा, दोनों मामलों से हुए बरी 

अनंत सिंह जेल से हुए रिहा, दोनों मामलों से हुए बरी 

PATNA : मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह आज बेउर जेल से बाहर आ गए. उन्हें अब जेल से रिहा कर दिया गया है. यह फैसला 14 अगस्त को ही पटना हाईकोर्ट के द्वारा भेज दिया गया था, लेकिन 15 अगस्त के छुट्टी होने के कारण अनंत सिंह को 16 अगस्त को जेल से बाहर आए. उनके घरवाले, नाते रिश्तेदार से लेकर समर्थक जिस इंतजार में थे. वह इंतजार अब खत्म हो गया है.

आपको बता दे, एके 47 बरामदगी मामले में 2015 में पटना के सचिवालय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसमें कहा गया था कि, 24 जून 2015 को अनंत सिंह के तत्कालीन सरकारी आवास से इंसास राइफल की मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद हुई थी. दूसरा मामला पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल के नदवा गांव में उनके पैतृक घर से एके 47 राइफल, गोलियां और 2 ग्रेनेड बरामद होने से जुड़ा था. इन दोनों मामले में न्यायमूर्ति चंद्र शेखर झा द्वारा पारित फैसले के तहत अनंत सिंह को बरी कर दिया गया है.

इस आपराधिक कांड को बिहार सरकार ने विशेष कांड की श्रेणी में रखा है और इस मामले आरोपी के खिलाफ ट्रायल के लिए विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त किया गया था. इस कांड का अनुसंधान बाढ़ अनुमंडल की तत्कालीन एएसपी लिपी सिंह ने किया था. लिपी सिंह ने विधायक व केयर टेकर के खिलाफ कोर्ट में 5 नवंबर 2019 को चार्जशीट दायर की थी.

अनंत सिंह इस मामले में 2019 से जेल में बंद थे इस मामले में पटना की निचली अदालत ने उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई थी.  अनंत सिंह द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए, न्यायाधीश चंद्र शेखर झा की एकल पीठ ने यह आदेश दिया बताया जा रहा है कि, अनंत सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है.

REPORT - DESWA NEWS