बिहार के DGP आरएस भट्टी को पटना हाईकोर्ट ने किया तलब, जानिये पूरा मामला
PATNA : बिहार के डीजीपी आईएस भट्टी कि अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है. पटना हाईकोर्ट ने आर एस भट्टी को तलब किया है और उन्हें सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया है. मिली जानकारी के मुताबिक, 5 साल पहले यानि 2018 में याचिकाकर्ता चंद्रिका सिंह नामक व्यक्ति ने पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी. उसने जमुई जिले के एक पंजाब नेशनल बैंक से लोन देने में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया. इस ममाले के सुनवाई जस्टिस पी बी बजनथ्री और जस्टिस अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने की कोर्ट ने 2020 में इस मामले में फैसला सुनाया. कोर्ट ने तत्कालीन DGP को कोर्ट पर कार्रवाई करने का आदेश दिया. लेकिन कोर्ट के आदेश के तीन साल बाद तक कोई कार्रवाई नहीं हुयी है. इस को लेकर कोर्ट ने DGP आर एस भट्टी को तलब किया है.
वहीं, इस मामले को लेकर अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि ने बताया कि, 2020 में कोर्ट के द्वारा इस मामले में आदेश पारित किया गया था. जिसमें डीजीपी बिहार और पंजाब नेशनल बैंक को कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था. लेकिन 3 सालों में कोई कार्रवाई नहीं हुई सिर्फ खैरा थाने में घटना की फिर दर्ज कर खानापूर्ति की गई. कोर्ट ने पूछा कि तीन सालों में कार्रवाई क्यों नहीं की गई.
इस पूरे मामले पर कोर्ट ने पूछा कि क्यों नहीं आपका विरोध मानना की कार्रवाई की जाए. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख में डीजीपी को स्वयं हाजिर होने का आदेश दिया है.
REPORT – KUMAR DEVANSHU