बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती, तीन बार उल्लंघन पर ड्राइविंग लाइसेंस जब्त, ट्रेनिंग अनिवार्य
बिहार में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए राज्य सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। अब जो चालक तीन बार से अधिक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके नाम सार्वजनिक रूप से वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाएगा।नए नियमों के तहत ऐसे चालकों को लगभग एक महीने.....
बिहार में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए राज्य सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। अब जो चालक तीन बार से अधिक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके नाम सार्वजनिक रूप से वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाएगा।नए नियमों के तहत ऐसे चालकों को लगभग एक महीने तक यातायात नियमों की ट्रेनिंग लेनी होगी। यह ट्रेनिंग लेने के लिए संबंधित जिले के डीटीओ ऑफिस जाना होगा। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद चालकों को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर दोबारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की सिफारिश की जाएगी।
परिवहन विभाग ने सभी जिलों के डीटीओ कार्यालयों में विशेष ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है, ताकि ट्रैफिक नियमों की जानकारी देकर सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। बता दें कि ओवरस्पीडिंग (तेज रफ्तार से वाहन चलाना), रेड लाइट सिग्नल तोड़ना,रैश ड्राइविंग (लापरवाही से वाहन चलाना),ओवरलोडिंग (क्षमता से अधिक सवारी या सामान),बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाना,गलत दिशा में वाहन चलाना जैसे नियमों का सबसे ज्यादा हो रहा उल्लंघन हो रहा है।
ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में बिहार देश में 10वें स्थान पर
वहीं परिवहन विभाग के अनुसार, यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों में बिहार देश में 10वें स्थान पर है। इस वर्ष 1 जनवरी से 13 दिसंबर तक 30 लाख से अधिक लोगों के खिलाफ चालान काटे गए हैं। इनमें से 5,86,091 चालान परिवहन विभाग द्वारा, जबकि 24,22,492 चालान ट्रैफिक पुलिस द्वारा किए गए हैं। सरकार का मानना है कि इस पहल से लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।













