बिहार में कोचिंग वाले नहीं चला सकते हैं सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक क्लास, केके पाठक ने जारी किया निर्देश
पटना डेस्क : बिहार में अब कोचिंग संस्थान सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक नहीं चला सकते क्लास. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि, सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग संस्थाओं को क्लास संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाए. जिला अधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि, कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्ट 2020 को का कारगर बनाए जाने की जरूरत है. ताकि उस स्कूलों में शिक्षकों और छात्र-छात्राओं की उपस्थिति ठीक ढंग से हो. कोचिंग संस्थाओं पर यह नियम 31 अगस्त 2023 के बाद से सख्ती से लागू किए जाएंगे.
इसके लिए सभी डीएम को अगस्त में 3 चरणों में अभियान चलाने का निर्देश जारी किया गया है. इस संबंध में सिर्फ विशेष नियमावली जारी की जाएगी. जिसमें डीएम के पास कोचिंग संस्थाओं पर कार्रवाई करने और उनका निबंधन रद्द करने का अधिकार होगा. केके पाठक ने सभी सभी डीएम को यह निर्देश दिया है कि, अगस्त में 3 चरणों में अभियान चलाएं. पहला 1 अगस्त से 7 अगस्त तक जिला के सभी कोचिंग संस्थान की सूची बनाई जाए. दूसरा 8 अगस्त से 16 अगस्त तक डीएम कोचिंग संस्थानों के संचालकों की बैठक बुलाया और उन्हें आगाह करें. तीसरा 16 अगस्त से 31 अगस्त तक दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करते हुए कोचिंग संस्थानों संस्थाओं का निरीक्षण किया जाए. आदेश का उल्लंघन होने पर लिखित चेतावनी दी जाए. 31 अगस्त के बाद कोचिंग संस्थान चेतावनी के बाद भी अपनी गतिविधियों में सुधार नहीं लाते तो नियमावली कार्रवाई की जाए.
उसके साथ ही कोचिंग संस्थानों को ये तीन आदेश दिया गया. पहला विद्यालय अवधि सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे अपने यहां का संचालन ना करें. इस अवधि से पहले या बाद में चलाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं. दूसरा अपने यहां सरकारी या गैर सरकारी स्कूलों के शिक्षक व कर्मी को टीचिंग फैकेल्टी ना रखें. तीसरा संचालन मंडल में यदि किसी कार्यरत सरकारी कर्मी या पदाधिकारी को रखा गया है. उसकी सूचना डीएम को अवश्य दें.
रिपोर्ट : कुमार कौशिक