लीजिये फिर आ गाया, शिक्षा विभाग का नया फरमान - 75 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट के लिए
पटना डेस्क : बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के पाठक ने फिर से एक नया फरमान जारी किया है. इस बार के फरमान में शिक्षकों के साथ स्टूडेंट भी है. के.के. पाठक ने साफ कह दिया है कि, बिहार बोर्ड में अब स्कूलों में 75 फ़ीसदी की उपस्थिति अनिवार्य है. मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षा में वहीं छात्र शामिल होंगे जिनकी उपस्थिति 75% होगी.
इसको लेकर सभी जिला अधिकारी क्षेत्रीय, शिक्षा उपनिदेशक, जिला शिक्षा कार्यालय और प्राचार्य को सूचित किया गया है. पहले मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी. छात्र स्कूल आए या ना आए उन्हें बोर्ड परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल जाता था. उस समय छात्रों को सिर्फ सेटअप परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होता था.
लेकिन अब बिहार बोर्ड ने नौवीं से बारहवीं तक स्कूल आना अनिवार्य कर दिया है. बोर्ड के अनुसार जनवरी की शुरूआत तक जिन बच्चों की उपस्थिति 75 फीसदी पूरा नहीं होगा, उन्हें बोर्ड परीक्षा से वंचित होना पड़ सकता है. इसको लेकर बोर्ड ने सभी स्कूलों को सख्ती करने का निर्देश दिया है. साथ में सभी डीईओ को अधिक से अधिक उपस्थिति बढ़ाने को कहा है.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना आदि के लिए नौवीं कक्षा में 75 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य है. जिन छात्रों की 75 फीसदी उपस्थिति नहीं होगी. उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा. बिहार बोर्ड के अनुसार योजना लाभ के लिए छात्रों की 75 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य है तो बोर्ड परीक्षा के लिए भी यह नियम लागू कर दिया गया है.
रिपोर्ट : कुमार कौशिक