देश विरोधी नारा लगाने पर एमपी हाईकोर्ट ने फैजान को सुनाई अनोखी सजा, जानकार हो जाएंगे हैरान 

देश विरोधी नारा लगाने पर एमपी हाईकोर्ट ने फैजान को सुनाई अनोखी सजा, जानकार हो जाएंगे हैरान 

DESK : इन दिनों सोशल मीडिया पर हर कोई हर एक तरीके का पोस्ट डालकर फेमस होना चाहता है. इसी तर्ज पर एमपी का एक युवक जिसका नाम फैजान है. जिसका 7 मई को पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा वाला वीडियो वायरल हो गया था. उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे युवक को हिरासत में ले लिया था. चर्चा में फैजान तब आया जब एमपी हाईकोर्ट ने उसे सजा दी. एमपी हाईकोर्ट ने फैजान को इस सशर्त पर जमाना दी है कि, उसे जबतक इस केस का फाइनल डिसीजन नहीं आता है. तबतक हर महीने के पहले और आखरी मंगलवार को जबलपुर थाना में जाकर तिरंगे को 21 बार सेल्यूट करके "भारत माता की जय" कहना है. इस फैसले के बाद पूरे भारत में इस अनोखी सजा का चर्चा होने लगा.

 

एमपी हाईकोर्ट के एकलपीठ जस्टिस डी के पालीवाल ने बुधवार को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को सशर्त जमानत देने का फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने अपने फैसला में कहा कि, प्रकरण के गुण-दोष पर विचार संबंधित निचली अदालत करेगी, लेकिन तब तक फैजल को सशर्त जमानत दी जा रही है. इसके साथ ही, फैजान को 50,000 रुपये के निजी बांड और इतनी ही राशि की सॉल्वेंट जमानतके रूप में जमा करनी होगी. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि, फैजान निसार महीने में दो बार तिरंगे को सलामी देगा और इसे पुलिस के सामने करना होगा.

इस फैसले से फैजान को राष्ट्रभक्ति की भावना का एहसास होगा. भारत के प्रति उसकी निष्ठा और बढ़ेगी. इस फैसले से समाज में राष्ट्रविरोधी गतिविधि के प्रति सख्त संदेश देने के रूप में देखा जा रहा है. इस सजा का उद्देश्य कानूनी दायित्व को पूरा करना है, बल्कि लोगों को राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारी और सम्मान का एहसास दिलाना भी है.

REPORT - KUMAR DEVANSHU