बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर नई गाइडलाइन जारी, जानिए कैसे करें अप्लाई, क्या है योग्यता?
PATNA : बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है. इसके मुताबिक अब वही टीचर योग्य माने जाएंगे, जिन्होंने बीपीएससी और सक्षमता परीक्षा पास की हो. इन परीक्षाओं को पास करने वाले शिक्षक ही ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक अब बिहार में एक दिसंबर से 15 दिसंबर तक ट्रांसफर के लिए आवेदन किए जा सकेंगे.
नई गाइडलाइन के अनुसार ट्रांसफर लेने के लिए टीचर को कुल 7 ऑप्शन भरे जाएंगे. इन्हीं के आधार पर टीचर का ट्रांसफर होगा. गाइडलाइन में रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान स्थान की दूरी, महिला शिक्षकों के लिए पति की पोस्टिंग, असाध्य और गंभीर बीमारी जैसे किडनी, हृदय और लीवर से ग्रसित होना आधार है.
बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए शिक्षकों को अपनी टीचर आईडी से ई शिक्षा कोष पर ओवदन करना होगा. विकल्प चयन करते समय जिला,प्रखंड का चयन करते हुए प्रखंड और निकाय का चयन करना होगा. प्राइमरी से लेकर प्लस 2 तक के शिक्षक इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे.
REPORT - KUMAR DEVANSHU